देश के प्रख्यात कवि डा कुमार विश्वास का कार्यक्रम नगर के लिये गौरवशाली.महापौर

कटनी। सतरंगी होली के पावन पर्व पर साहित्य के क्षेत्र में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन...

Read more

विद्यार्थियों को खरपतवार प्रबंधन बाड़ लगाना एवं फसल पशु संघ का प्रशिक्षण

कटनी। शासकीय महाविद्यालय विजयराघवगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के तहत...

Read more

कलेक्टर अविप्रसाद ने सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभाकक्ष मे समय-सीमा की बैठक में लंबित शिकायतों की प्रगति की समीक्षा की।

कलेक्टर अविप्रसाद ने सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभाकक्ष मे समय-सीमा की बैठक में लंबित शिकायतों की प्रगति की समीक्षा...

Read more

पौधारोपण से धरा पर छाएगी हरियाली, जीवन में आएगी खुशियाली* *पर्यावरण और जीवन का अटूट संबंध है, पौधारोपण सबकी जिम्मेदारी- सीईओ श्री गेमावत*

कटनी (5 मार्च)- पर्यावरण और जीवन का अटूट संबंध है, पर्यावरण संरक्षण का दायित्व प्रत्येक व्यक्ति का है, पौधे लगाना...

Read more

पेट्रोल पंप जलानें के प्रयास करने वाले दो आरोपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार

मामूली विवाद पर पेट्रोल पंप में माचिस की तीली जलाकर आग लगाने का प्रयास करने वाले दो आरोपी कुठला पुलिस...

Read more

07.मार्च  की रात्रि 10 बजे से दिनांक 09 मार्च की रात्रि 10 बजे तक शहर में भारी वाहनों हेतु नो एंट्री में मिलने वाली छूट पर्णतः प्रतिबंधित

कटनी (05 मार्च)  होलिका दहन एवं धुरेड़ी पर्व के दौरान कानून व्यवस्था एवं आमजन की सुरक्षा तथा सुरक्षित आवागमन को मद्देनजर रखते हुए दिनांक 07.मार्च  की रात्रि 10 बजे से दिनांक 09 मार्च की रात्रि 10 बजे तक शहर में भारी वाहनों हेतु नो एंट्री में मिलने वाली छूट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी ।              इस दौरान शहर के अंदर सभी प्रकार के भारी वाहन जैसे- ट्रक,क्रेन,डम्फर,हाइवा,जेसीबी,एलपीटी इत्यादि का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । अन्य कमर्शियल वाहन जैसे-यात्री बस,लोडर एचं पिकअप इत्यादि को शहर में आमजन की भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए समय अनुकूल प्रवेश दिया जावेगा । यातायात पुलिस कटनी ने आमजन को सूचित करते हुए यातायात नियमों का पालन करनें की अपील की है।

Read more

कतिपय फल व्यापारियों द्वारा  उडनदस्ता दल एवं जाँच के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अभ्रदता करते हुये शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। 

कटनी (5 मार्च) कृषि उपज मंडी समिति सचिव ने बताया कि रविवार को प्रातः 7.00 बजे से गोलबाजार कटनी में फल व्यापारियों के दुकानों का निरीक्षण गठित उडनदस्ता दल द्वारा किया गया, जिसमें कतिपय फल व्यापारियों द्वारा जोर-जोर से चिल्ला-चिल्ला कर भीड़ इकट्ठी करते हुये उडनदस्ता दल एवं जाँच दल के विरूद्ध भडकाने भीड को उग्र करने के भरसक प्रयास करते हुये गोलबाजार की सभी दुकानों को बंद करवाने का कार्य किया गया। साथ ही मण्डी प्रशासन के विरूद्ध नारेबाजी की गई। इस प्रकार संबंधितों द्वारा गठित उडनदस्ता दल एवं जाँच के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अभ्रदता करते हुये शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। मौके पर शांती भंग न हो और किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो, इस लिये उडनदस्ता दल एवं जाँच दल को मौके से हटना पड़ा।                         उक्त घटना की जानकारी कलेक्टर अवि प्रसाद जिला कटनी को प्राप्त होते ही सिटी कोतवाली प्रभारी को कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। जिस पर पुलिस द्वारा तुरंत कार्यवाही करते हुये संबंधित फल व्यवसाईयों को थाने ले जाया गया जहाँ मण्डी प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारियों से संबंधित फल व्यवसाईयो द्वारा मण्डी अधिनियम की धारा 31 एवं उपविधि फल सब्जी 2000 में वर्णित प्रावधान अनुसार शीघ्र ही थोक फल सब्जी व्यापार की अनुज्ञप्ति प्राप्त कर नियमानुसार मण्डी प्रांगण पहरूआ में थोक फल सब्जी का व्यापार करने एवं मण्डी व दाण्डिक मण्डी फीस जमा करने की सशर्त में लिखित में माफी मांगी, एवं उनके द्वारा जॉच दल के साथ किये गये अभ्रद व्यवहार हेतु खेद व्यक्त किया है।             विदित हो कि कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देशों के परिपालन एवं मण्डी प्रांगण के बाहर अवैध रूप से संचालित थोक फल सब्जी मण्डी को शीघ्रतीशीघ्र मण्डी अधिनियम की धारा 31 एवं उपविधि फल सब्जी 2000 में वर्णित प्रावधान अनुसार थोक फल सब्जी व्यापार की अनुज्ञप्ति प्राप्त कर नियमानुसार मण्डी प्रांगण पहरुआ में थोक फल सब्जी का व्यापार करने वालों से मण्डी फीस एवं दाण्डिक मण्डी फीस वसूली करने हेतु मण्डी समिति की ओर से उड़नदस्ता जाँच दल गठित करते हुये कार्यवाही किये जाने के आदेश अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रदाय किये गये है।             मण्डी सचिव श्री देवेन्द्र सिंह ठाकुर द्वारा समस्त थोक फल सब्जी व्यावसाईयों से पुनः अपील की है कि शीघ्रतीशीघ्र मण्डी अधिनियम की धारा 31 एवं उपविधि फल सब्जी 2000 में वर्णित प्रावधान अनुसार थोक फल सब्जी व्यापार की अनुज्ञप्ति प्राप्त कर नियमानुसार थोक फल सब्जी का व्यापार करने, समय पर व्यापार से संबंधित अभिलेख, दस्तावेज एवं नियमानुसार मण्डी फीस कार्यालय में जमा करें, अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही में तेजी लाई जावेगी।

Read more
Page 1247 of 1279 1 1,246 1,247 1,248 1,279