*अवमानक एवं बिना पंजीयन खजूर बेचने पर व्यापारी पर 70 हजार का जुर्माना*
*कटनी*- मिलावटी खजूर (डेट्स) के विक्रय और बिना पंजीयन व्यापार संचालित करने के मामले में अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णायक अधिकारी श्री नीलांबर मिश्रा ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई करते हुए खाद्य व्यवसायी पर कुल 70 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है।
*खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने किया था औचक निरीक्षण*
खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवकी सोनवानी द्वारा 24 जून 2024 को कटनी के बरगवां क्षेत्र स्थित प्रतिष्ठान चक्रवर्ती ब्रदर्स एण्ड कम्पनी का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान दुकान में रखे खजूर (डेट्स) के नमूने लिए गए। मौके पर जांच में पाया गया कि संबंधित खाद्य व्यवसायी के पास एफएसएसएआई का पंजीयन नहीं था और वह खुले रूप में खाद्य सामग्री का विक्रय कर रहा था।
*जांच में अवमानक खजूर निकला*
नमूने को जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया। प्राप्त रिपोर्ट में खजूर का नमूना अवमानक पाया गया। इसके बाद नियमानुसार विक्रेता प्रतीक चक्रवर्ती को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया, लेकिन विक्रेता द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
*न्यायालय ने लगाया जुर्माना*
दस्तावेजों और जांच रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने यह माना कि प्रतिष्ठान संचालक द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ का विक्रय किया गया और बिना पंजीयन खाद्य व्यापार संचालित किया गया। जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii), 51 एवं 31(1) का उल्लंघन है।
इसके बाद अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णायक अधिकारी श्री मिश्रा ने प्रतिष्ठान संचालक पर अवमानक खाद्य विक्रय के लिए 50 हजार रुपये और एफएसएसआई पंजीयन न होने के लिए 20 हजार रुपये सहित कुल 70 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है।
साथ ही प्रतिष्ठान संचालक को निर्देश दिए गए हैं कि वह 30 दिनों के भीतर निर्धारित मद में राशि जमा करे। अन्यथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


