3 माह की अवधि के लिए किया जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित*
*कटनी – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष तिवारी ने बंगला लाईन थाना माधवनगर निवासी साहिल वंशकार पिता रमेश उर्फ लल्लू वंशकार उम्र 21 वर्ष के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए 24 घंटे के भीतर आगामी 3 माह की अवधि के लिए जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने का आदेश पारित किया है। कलेक्टर श्री तिवारी ने जिला बदर की यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर किया है।
साहिल वंशकार एक आदतन अपराधी है। इसके विरुद्ध थाना माधवनगर में 6 अपराधिक प्रकरण दर्ज है। जिसमें आमजन के साथ मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, शासकीय कार्य में बाधा डालना और तोड़फोड़ करना जैसे अपराध शामिल है। पुलिस द्वारा साहिल के विरूद्ध कई बार वैधानिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां की गई हैं, फिर भी आदतन अपराधी के आचरण व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ।

आपराधिक गतिविधियां निरंतर जारी रखने, आम जन के लिए आतंक का पर्याय बनने के कारण क्षेत्र में शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़नें वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तिवारी ने आदतन अपराधी साहिल वंशकार को 24 घंटे के भीतर कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया जिले की राजस्व सीमाओं से 3 माह की अवधि के लिए बाहर जाने का आदेश पारित किया है।


