*योगेश गजभिये पांढुरना*.*निर्माण स्थल पर हो श्रमिकों के लिये पेयजल एवं ओआरएस की उपलब्धता*
श्रम कानूनों के अनुसार प्रत्येक निर्माण स्थल एवं कार्य स्थल पर पीने योग्य पानी की व्यवस्थता होना अनिवार्य है। कलेक्टर श्री नीरज कुमार वशिष्ठ ने बुधवार समय सीमा की बैठक में सभी विभागों को वर्तमान में मौसम एवं भीषण गर्मी को देखते हुये, सभी प्रतिष्ठानों नियोजकों कारखाना मालिकों वाणिज्य एवं सेवा संस्थानो को निर्देशित किया है, कि कार्यरत श्रमिकों / कर्मचारियों को निर्माण स्थल, कार्य स्थल पर स्वच्छ पीने योग्य जल एवं ओआरएस की उपलब्धता होना आवश्यक हैं। अतः सभी नियोजक वाणिज्य संस्थानो के मालिक सेवा संस्थान निर्माण एवं कार्य स्थल पर अनिवार्य रूप से नियमो का पालन करे।
*श्रमिकों को राहत देने के लिए स्वच्छ पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील*
कलेक्टर श्री वशिष्ठ द्वारा निर्देशित किया गया है कि वर्तमान में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए श्रमिकों एवं कर्मचारियों के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए सभी निर्माण स्थलों एवं कार्य स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। श्रम कानूनों के तहत स्वच्छ पेयजल एवं ओआरएस उपलब्ध कराना अनिवार्य है। प्रशासन द्वारा सभी विभागों, प्रतिष्ठानों, वाणिज्य एवं सेवा संस्थानों के संचालकों तथा नियोजकों से नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की गई है।


