मैहर जिले में उपार्जन के परिवहन कर्ता में0विशाल जायसवाल पर 27 लाख 52 हजार रुपए अर्थदंड अधिरोपित

मैहर 10 मई 2026/ कलेक्टर #मैहर श्रीमती बिदिशा मुखर्जी के निर्देशानुसार उपार्जन केंद्रों में परिवहन के लिए आर 2 टी किए गए गेहूं की मात्रा का मात्र 45 प्रतिशत परिवहन किए जाने पर अनुबंध कर्ता में विशाल जायसवाल पर 27 लाख 52 हजार 650 रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
जिला उपार्जन समिति की बैठक में कलेक्टर द्वारा की गई समीक्षा में पाया गया कि उपार्जन वर्ष 2026-27 में मैहर जिले की 33 समितियों द्वारा अब तक 37 हजार 961 में0 टन गेहूं की खरीदी की गई है।जिसमें समितियों द्वारा 33 हजार 312 में टन गेहूं रेडी टू ट्रांसपोर्ट किया गया है।परिवहन कर्ता में0 विशाल जायसवाल द्वारा इनमें से 14 हजार 961 में0टन गेहूं का ट्रांसपोर्टेशन किया गया है।
जो कि कुल मात्रा का 45 प्रतिशत है।परिवहन कर्ता को नोटिस जारी करने के बाद भी परिवहन में गति नहीं आने पर जिला उपार्जन समिति ने परिवहन कर्ता पर शेष स्कंध की मात्रा में 50 रुपए प्रति दिन प्रति टन के मान से अर्थदंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।
जिला उपार्जन समिति और कलेक्टर मैहर श्रीमती बिदिशा मुखर्जी के निर्देशानुसार परिवहन कर्ता पर 50प्रतिशत से कम स्कंध का परिवहन पाए जाने पर 50 रुपए प्रति टन प्रतिदिन के मान से तीन दिवस का जुर्माना 27 लाख 52 हजार रुपए से अधिक अधिरोपित किया गया है।
जिला उपार्जन समिति द्वारा शेष स्कंध 14231 में टन के लिए मे0 विशाल जायसवाल पर 27 लाख 52 हजार 650 रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।


