कटनी – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष तिवारी ने ग्राम बचैया थाना बहोरीबंद निवासी भूरा उर्फ कृष्णकुमार तिवारी पिता सूरज तिवारी उम्र 50 वर्ष के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए आगामी 2 माह की अवधि तक प्रतिमाह की 15 तारीख को पुलिस थाना बहोरीबंद में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री तिवारी ने यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है।
भूरा के विरूद्ध अब तक कुल 8 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। जिनमें गाली-गलौज करना, मारपीट करना, लोगों को डराने-धमकाने जैसे अपराध शामिल है। भूरा क्षेत्र में आतंक का पर्याय बन चुका है। पुलिस द्वारा भूरा के विरूद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। परंतु, आदतन अपराधी के आचरण-व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ।
भूरा उर्फ कृष्णकुमार तिवारी द्वारा आपराधिक गतिविधियां निरंतर जारी रखने, आम जन के लिए आतंक का पर्याय बनने के कारण क्षेत्र में शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़नें वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तिवारी ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदतन अपराधी के प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाने के लिए कार्रवाई करते हुए आगामी 2 माह तक पुलिस थाना बहोरीबंद में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।


