भोपाल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब तक 2945 स्थानों पर जांच की गई है, जिसमें 4642 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए हैं तथा 13 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज की गई है।
इसके साथ ही 773 पेट्रोल पंपों (रिटेल आउटलेट) की जांच में 2 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। सभी जिला आपूर्ति अधिकारियों एवं ऑयल कंपनियों को नियमित जांच के निर्देश दिए गए हैं।
प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता
मंत्री ने स्पष्ट किया कि मध्यप्रदेश सहित पूरे देश में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, पीएनजी और सीएनजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। रिफाइनरियां पूरी क्षमता से कार्य कर रही हैं, जिससे सप्लाई में कोई बाधा नहीं है।
पीएनजी कनेक्शन लेने की अपील
मंत्री श्री राजपूत ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि जिन क्षेत्रों में पीएनजी पाइपलाइन उपलब्ध है, वहां के नागरिक पीएनजी कनेक्शन जरूर लें। इससे सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी और गैस की निरंतर सप्लाई मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पीएनजी पूरी तरह सुरक्षित है, इसलिए किसी तरह का भ्रम न पालें।
छोटे व्यापारियों और जरूरतमंदों पर विशेष ध्यान
स्ट्रीट वेंडर्स को प्राथमिकता के अनुसार कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराने के निर्देश
माइग्रेंट लेबर और छात्रों के लिए 5 किलो के छोटे सिलेंडर उपलब्ध
सभी प्लांट एक्सटेंडेड टाइम तक काम कर रहे हैं
वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा
जनता से अपील की गई है कि वे वैकल्पिक साधनों जैसे:
इंडक्शन
सोलर कुकर
बायोगैस
गोबर धन
गो-काष्ठ
का उपयोग करें।
राज्य में 44 कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्रोजेक्ट और 136 बायोगैस प्लांट को सक्रिय करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
रसोई गैस सप्लाई पूरी तरह सामान्य
प्रदेश के बॉटलिंग प्लांटों में घरेलू और कमर्शियल एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक है। उपभोक्ताओं की बुकिंग के अनुसार सिलेंडर की आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है और सप्लाई में किसी प्रकार की बाधा नहीं है।
पीएनजी कनेक्शन अभियान तेज
अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि:
जिन घरों में पाइपलाइन है, उन्हें 3 माह में पीएनजी से जोड़ें
शहरों में कैम्प लगाकर कनेक्शन दिए जाएं
जिला प्रशासन और ऑयल कंपनियां मिलकर अभियान चलाएं
सीजीडी संस्थाओं द्वारा बताया गया है कि आगामी महीनों में लक्ष्य के अनुसार नए कनेक्शन दिए जाएंगे।
महत्वपूर्ण निर्देश
भारत सरकार के अनुसार जिन क्षेत्रों में पीएनजी पाइपलाइन उपलब्ध है, वहां के उपभोक्ताओं को 3 माह के भीतर पीएनजी कनेक्शन लेना अनिवार्य हो सकता है, अन्यथा एलपीजी सप्लाई बंद की जा सकती है।


