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Home मध्यप्रदेश कटनी

शहर में डॉग रजिस्ट्रेशन जरूरी, निगम ने जारी की अपील

by Manish Gautam Chiefeditor
April 16, 2026
in कटनी
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शहर में डॉग रजिस्ट्रेशन जरूरी, निगम ने जारी की अपील
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मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं 1961 की प्रासंगिक धाराओं के तहत नगरीय क्षेत्र में पालतू श्वानों के सुव्यवस्थित प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम प्रशासन द्वारा श्वान मालिकों से अपने पालतू श्वानों का पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है। निगम प्रशासन ने सभी श्वान पालकों से निर्धारित समयावधि में पंजीयन कराने की अपील की है।

 

आवेदन यहाँ से करें प्राप्त

 

निगम प्रशासन द्वारा पंजीयन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इसके लिए श्वान मालिक नगर पालिक निगम कटनी के स्वास्थ्य विभाग के कक्ष क्रमांक 66 अथवा अपने वार्ड के दरोगा से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

पंजीयन प्रक्रिया आसान

 

आवेदन के साथ श्वान का फोटो, टीकाकरण संबंधी जानकारी, निवास एवं स्वच्छता व्यवस्था का विवरण तथा अन्य आवश्यक जानकारी के साथ 150 रुपये वार्षिक शुल्क निगम कार्यालय की स्वास्थ्य शाखा में जमा कर आसानी से पंजीयन कराया जा सकता है।

 

जुर्माने का प्रावधान

 

निगम ने स्पष्ट किया है कि नगरीय सीमा के अंतर्गत सभी पालतू श्वानों का पंजीयन अनिवार्य है। बिना पंजीयन श्वान रखने की स्थिति में नियमानुसार जुर्माने का प्रावधान भी लागू किया जाएगा।

 

होगा प्रभावी प्रबंधन

 

स्वास्थ्य अधिकारी श्री संजय सोनी ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य शहर में पालतू एवं आवारा श्वानों का प्रभावी प्रबंधन, रेबीज जैसी बीमारियों की रोकथाम तथा आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। साथ ही, पंजीयन से पालतू श्वानों का अभिलेख संधारित होने से किसी भी प्रकार की शिकायत अथवा समस्या के निराकरण में सुविधा प्राप्त होगी।

Manish Gautam Chiefeditor

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