खाद्य सुरक्षा टीम का एक्शन मोड – दो दुकानों पर रोक
खाद्य विभाग की सख्ती, नियम तोड़े तो दुकान बंद!
खाद्य पदार्थो में मिलावट और दूषित खाद्य पदार्थों का विक्रय रोकने जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार गुरुवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सिविक सेंटर जेडीए बिल्डिंग स्थित दिलखुश रेस्टारेंट और डोसा क्रश का निरीक्षण किया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार दुबे से प्राप्त जानकारी के अनुसार निरीक्षण के दौरान दिलखुश रेस्टारेंट में अस्वच्छ परिस्थितियों के बीच खुले पात्रों में पके हुये भोजन का संग्रहण, वेज तथा नॉन वेज खाद्य पदार्थों का एक साथ संग्रहण एवं अस्वास्थ्यकर तथा अस्वच्छ परिस्थितियों में भोजन का निर्माण तथा संग्रहण पाया गया। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर इस प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। खाद्य पंजीयन निलंबित होने की स्थिति में प्रतिष्ठान से भोजन के निर्माण तथा विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम ने सिविक सेंटर स्थित जेडीए बिल्डिंग में संचालित रेस्टोरेंट डोसा क्रश का भी निरीक्षण किया तथा बिना खाद्य पंजीयन प्राप्त किये खाद्य कारोबार का संचालन पाये जाने पर प्रतिष्ठान से खाद्य कारोबार का संचालन रोकने निर्देशित किया गया। इस प्रतिष्ठान को खाद्य पंजीयन प्राप्त करने के बाद पुनः कारोबार के संचालन की अनुमति होगी ।


