कटनी — जिले में निर्माण स्थलों पर श्रमिकों की सुरक्षा और उन्हें शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से श्रम विभाग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी भवन या अन्य निर्माण कार्य को प्रारंभ करने से पहले नियोजक को संबंधित निरीक्षक को अनिवार्य रूप से सूचना देना होगी, अन्यथा कार्रवाई की जा सकती है।
श्रम विभाग के अनुसार, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम 1996 के तहत निर्माण कार्य शुरू करने से कम से कम 30 दिन पूर्व कार्यस्थल, श्रमिकों की संख्या, सुरक्षा उपायों सहित सभी आवश्यक जानकारी संबंधित क्षेत्र के निरीक्षक को देना अनिवार्य है। यह सूचना एमपीबीओसीडब्ल्यू के ऑनलाइन पोर्टल या जिला श्रम कार्यालय के माध्यम से दी जा सकती है।
निर्माण स्थलों पर श्रमिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विभाग ने सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता और सुरक्षा अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही श्रम सेवा पोर्टल मोबाइल एप के माध्यम से निर्माण स्थल का पंजीयन, लोकेशन और श्रमिकों से जुड़ी जानकारी दर्ज की जा रही है, जिससे श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं की निगरानी की जा सके।
विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई नियोजक धारा 46 के तहत निर्माण कार्य प्रारंभ करने की सूचना नहीं देता है, तो उसे तीन महीने तक का कारावास या दो हजार रुपये तक का जुर्माना, अथवा दोनों दंड भुगतने पड़ सकते हैं।
श्रम पदाधिकारी कटनी श्री के.बी. मिश्रा ने बताया कि निर्माण कार्य की जानकारी देने अथवा किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराने के लिए कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर 18002338888 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि बिना पंजीयन के चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी अवश्य दें, ताकि श्रमिकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।


