भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग के उप सचिव श्री संतोष कुमार वर्मा को अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस दिनांक 26 नवंबर 2025 को जारी किया गया।
नोटिस के अनुसार, श्री वर्मा द्वारा 23 नवंबर 2025 को भोपाल में आयोजित अजाक्स के प्रांतीय अधिवेशन में दिए गए एक बयान को लेकर विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। शासन का कहना है कि उक्त बयान सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचाने वाला, आपसी वैमनस्यता उत्पन्न करने वाला तथा एक प्रशासनिक अधिकारी के आचरण के विपरीत पाया गया है।
शासन ने इसे अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968 के नियम 3(1), 3(2)(i) एवं 3(2)(iii) का उल्लंघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई के दायरे में रखा है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि श्री वर्मा से यह पूछा गया है कि उनके विरुद्ध नियम 10(1)(ए) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए।
शासन ने श्री वर्मा को निर्देश दिए हैं कि वे नोटिस प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर अपना लिखित उत्तर प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित समय में जवाब नहीं दिया जाता है तो एकपक्षीय कार्रवाई की जा सकती है।
यह नोटिस मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से एवं उनके आदेशानुसार सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव ‘कार्मिक’ द्वारा जारी किया गया है। साथ ही इस कार्यवाही की सूचना भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय को भी भेजी गई है।


