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Home मध्यप्रदेश जबलपुर

जबलपुर जिले की 98 अवैध कॉलोनियों में भू-खण्डों का अंतरण किया गया शून्य घोषित

by Manish Gautam Chiefeditor
November 26, 2025
in जबलपुर
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जबलपुर जिले की 98 अवैध कॉलोनियों में भू-खण्डों का अंतरण किया गया शून्य घोषित
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जबलपुर।

मध्यप्रदेश सरकार ने अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाते हुए जबलपुर जिले की 98 अवैध कॉलोनियों में किए गए भू-खण्डों के अंतरण को शून्य घोषित कर दिया है। यह कार्रवाई न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत की गई है।

प्रभारी अधिकारी, कॉलोनी सेल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला जबलपुर अंतर्गत न्यायालयीन कार्यवाही में गतिशील 98 अवैध कॉलोनियों की सूची प्राप्त हुई है। इन सभी कॉलोनियों में अनाधिकृत रूप से किए गए प्लॉट ट्रांसफर अब वैध नहीं माने जाएंगे।

उन्होंने बताया कि यह निर्णय मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 (ड)(2) तथा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 (च)(2) के अंतर्गत लिया गया है। इन प्रावधानों के अनुसार अवैध रूप से कॉलोनी निर्माण करने वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के भू-खण्ड अंतरण को कानूनी मान्यता नहीं दी जाएगी।

प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी भू-खण्ड की खरीद-फरोख्त से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की पूरी जांच करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी परेशानी से बचा जा सके।

इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनी कारोबारियों में हड़कंप की स्थिति है, वहीं आम जनता को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है।

 

Manish Gautam Chiefeditor

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