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ग्वालियर में प्रस्तावित आंदोलन पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश — मीडिया को खबर प्रकाशित करने से रोका

by Manish Gautam Chiefeditor
November 12, 2025
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ग्वालियर में प्रस्तावित आंदोलन पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश — मीडिया को खबर प्रकाशित करने से रोका
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जबलपुर, 12 नवम्बर 2025।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर ने दिनांक 16 नवम्बर 2025 को ग्वालियर में प्रस्तावित आंदोलन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विशेष रूप से ग्वालियर की स्थानीय मीडिया, आंदोलन से संबंधित किसी भी प्रकार की खबर या प्रचार-प्रसार प्रकाशित या प्रसारित नहीं करेगी।

यह आदेश डॉ. पी. जी. नजपांडे बनाम राज्य मध्य प्रदेश एवं अन्य जनहित याचिका (WP No. 44524/2025) में पारित किया गया है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि 16 नवम्बर को प्रस्तावित “ऑल इंडिया प्रोटेस्ट” से कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका है।

मुख्य न्यायाधीश श्री संजीव सचदेवा एवं न्यायमूर्ति श्री विनय साराफ की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य शासन को निर्देश दिए कि वह कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए तथा यह सुनिश्चित करे कि किसी भी नागरिक के जीवन और संपत्ति को खतरा न हो।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कलेक्टर ग्वालियर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानीय मीडिया 16 नवम्बर 2025 के प्रस्तावित आंदोलन या उससे जुड़ी किसी भी खबर का प्रकाशन अथवा प्रसारण न करे, जब तक अगली सुनवाई न हो।

मामले की अगली सुनवाई 3 दिसम्बर 2025 को निर्धारित की गई है।

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