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Home मध्यप्रदेश रायसेन

नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार करने के वाले आरोपी को 20 वर्ष कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया

by Manish Gautam Chiefeditor
October 15, 2025
in रायसेन
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नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार करने के वाले आरोपी को 20 वर्ष कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया
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रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी

माननीय न्यायालय – अनन्य विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा आरोपी रितिक आत्मज रतनलाल मीणा, आयु 19 वर्ष, निवासी ग्राम पड़ोनिया थाना मण्डीदीप, जिला रायसेन (म.प्र.) को भादसं. की धारा 366 में 05 वर्ष 1000 रूपये अर्थदण्ड एवं पाक्सो एक्ट की धारा- 3 सहपठित धारा 4(2) में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

इस मामले में शासन की ओर से श्रीमती भारती गेडाम, अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन ने पैरवी की।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, दिनांक 12.12.2023 को 18:15 बजे अभियोक्त्री ने थाना मण्डीदीप में उसके माता-पिता व जीजा के साथ उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी जन्म दिनांक 09.04.2011 है और उसने कक्षा 05 तक पढ़ाई की है। लगभग 1 वर्ष पूर्व इंस्टाग्राम के माध्य म से उसकी दोस्ती अभियुक्त से हो गयी थी और वे दोनों फोन पर भी बातें करते थे। आज दिनांक 12.12.2023 को सुबह 11:30 बजे अभियुक्त उससे मिलने के लिये उसके घर के पास गणेश मंदिर पर आया और उसे घुमाने के बहाने मोटरसाइकिल पर बैठाकर ग्राम दाहोद के डेम के आगे लेकर जंगल तरफ गया तथा जबरदस्ती उसके कपड़े उतारकर उसके साथ गलत काम बलात्कार किया और बाद में उसे मण्डीदीप में माना बायपास के पास छोड़कर चला गया। वह वहां बैठी हुई थी तभी उसके जीजा व फूफा उसे ढूंढते हुए आए और इस पर उसने उन्हें सारी बात बताई इस पर वे उसे उसके घर लेकर गये वहां उसने उसके माता-पिता को भी संपूर्ण घटना बतायी है। अभियोक्त्री की उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस थाना मण्डदीप द्वारा अपराध कायम कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी।

अनुसंधान के दौरान अनुसंधान अधिकारी ने घटनास्थल पर जाकर नक्शामौका, विडियोग्राफी पंचनामा बनाया। अभियोक्त्री के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियोक्त्री का डीएनए परीक्षण कराया गया जिसमें सकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्‍य एवं दलीलों के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य‍ विश्वषनीय पायी जाने के आधार पर, डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त होने के आधार पर यह प्रमाणित माना की अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया गया है। उक्त के आधार पर मान. न्या‍या. द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।

श्रीमती किरण नंदकिशोर
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0

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