दिनांक 03/09/2025 को माननीय न्यायालय चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी
द्वारा थाना माधवनगर के अपराध क्रमांक 53 / 2022, जघन्य एवं सनसनी खेज चिन्हित सत्र प्रकरण
क्रमांक 86/2022 में हत्या करने वाले आरोपी कैलाश चौधरी को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास
एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक / सहायक
निदेशक अभियोजन श्री रामनरेश गिरि द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी सुरेन्द्र कुमार गर्ग द्वारा जानकारी देकर बताया गया कि दिनांक 28.01.
2022 को सूचनाकर्ता राजेन्द्र बर्मन दिन के 9:30 बजे के लगभग अपने घर से अग्रवाल ढाबा की तरफ
जा रहा था। रास्ते में अग्रवाल ढाबा के पास एन. एच. 30 रोड किनारे प्रतीक्षालय के बाजू में एक ट्राई
साईकिल खड़ी दिखाई दी । सूचनाकर्ता राजेन्द्र के द्वारा पास में जाकर देखा, तो एक व्यक्ति उम्र लगभग
35-40 की लाश पड़ी दिखाई दी । लाश के सिर में बांये तरफ एक बड़ा सा छेद तथा सिर, चेहरे पर खून
लगा हुआ था, सिर के पास जमीन पर बहुत खून पड़ा हुआ दिखाई दिया। लाश से लगभग 10 फिट की
दूरी पर एक बड़ा सा पत्थर जिस पर खून छपा हुआ दिखाई दिया । अज्ञात व्यक्ति के सिर में आई
चोट के कारण मौत होना प्रतीत हुआ । सूचनाकर्ता को मृतक के पहनावे को देखकर यह भी प्रतीत हुआ
कि मरने वाला व्यक्ति कोई साधु बाबा है। सूचनाकर्ता राजेन्द्र बर्मन द्वारा दी गई सूचना के आधार पर
आरक्षी केन्द्र माधवनगर, जिला कटनी में मर्ग इन्टीमेशन कमांक 0/02/22 की कायमी की गई। आरक्षी
केन्द्र माधवनगर में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक श्री आर. भदौरिया एवं चौकी झिंझरी आरक्षी केन्द्र
माधवनगर में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक श्री आर. भदौरिया के द्वारा मर्ग के संबंध में आवश्यक जांच
कार्यवाही की गई। अज्ञात मृतक का शव दो दिन तक जिला अस्पताल कटनी में पहचान बाबत् फ्रीजर
में रखवाया गया। दिनांक 28.01.2022 को जिला अस्पताल कटनी में पदस्थ चिकित्सकीय विशेषज्ञ के
द्वारा अज्ञात पुरुष उम्र 35-40 वर्ष के शव का परीक्षण कर शव परीक्षण रिपोर्ट तैयार की गई। दिनांक
01.02.2022 को आरक्षी केन्द्र माधवनगर, जिला कटनी में अपराध क्रमांक 53 / 2022 अंतर्गत धारा 302
भारतीय दण्ड संहिता की कायमी अज्ञात के विरूद्ध की गई । अनुसंधान के दौरान साक्षियों के के कथन
उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अनुसंधान के दौरान दिनांक 03.02.2022 को अभियुक्त कैलाश
उर्फ झोला चौधरी के द्वारा पुलिस अभिरक्षा में साक्षीगण की उपस्थिति में दी गई सूचना के आधार पर
मेमोरेण्डम प्र. पी. -08 लेखबद्ध किया गया। दिनांक 03.02. 2022 को अभियुक्त कैलाश उर्फ झोला चौधरी
के द्वारा स्वयं के घर से निकालकर प्रस्तुत करने पर एक ऊनी स्वेटर ( खून के धब्बे लगे), मेहरून रंग
की लोवर ( खून के धब्बे लगे), गले की चैन का टूटा हुआ टुकड़ा जप्त किए गए। जिला जेल कटनी में
कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा अभियुक्त कैलाश उर्फ झोला चौधरी की शिनाख्त कार्यवाही संपादित कराई
गई। अनुसंधान उपरांत दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 के अंतर्गत अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय
के समक्ष भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अभियुक्त कैलाश चौधरी के विरुद्ध प्रस्तुत किया
गया।
विचारण के दौरान प्रकरण में नियुक्त नोडल अधिकारी, थाना प्रभारी माधवनगर एवं उनके
निर्देशन में नियुक्त लिंक अधिकारी का सहयोग समय-समय पर निरंतर मिलता रहा है। प्रकरण में
विवेचक उपनिरी0 रजनीश भदौरिया एवं उपनिरी0 रश्मि सोनकर द्वारा गहनता एवं सूक्ष्मता से विवेचना
की गई।
प्रकरण में पुलिस अधीक्षक कटनी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कटनी के निर्देशन में
प्रकरण में शीघ्र से शीघ्र डीएनए की कार्यवाही कर डीएनए रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत
किया गया।
प्रकरण में विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष
समस्त सारवान साक्षी, दस्तावेज एवं वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत कर आरोपी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित
कराया गया। विशेष लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होते हुये प्रकरण में आये साक्ष्य का सूक्ष्मता
से मनन एवं विश्लेषण कर समग्र रूप से न्यायालय के पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा आरोपी को
दोषसिद्ध किया जाकर विधिक एवं उपर्युक्त पीडित पक्ष को न्यायदान प्रदान करने में अहम योगदान
कर प्रकरण में निर्णय पारित करते हुये आरोपी कैलाश चौधरी को धारा 302 भादवि में आजीवन
कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। प्रकरण में पैरवी विशेष लोक
अभियोजक / सहायक निदेशक अभियोजन श्री रामनरेश गिरि द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी
जिला कटनी (म. प्र. )


