रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
माननीय न्यायालय श्रीमान अमित मालवीय JMFC बरेली द्वारा आरोपी आशु उर्फ़ आशिफ पठान पिता इरफ़ान खान, उम्र 26 वर्ष निवासी भार्गव कालोनी थाना बरेली को डंडे से मारपीट करने सम्बन्धी प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर 6 माह का सश्रम कारावास व कुल 500 रु. अर्थदंड से दण्डित किया I
इस मामले में शासन की ओर से श्री सुनील कुमार नागा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, बरेली, रायसेन ने पैरवी की।
प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाना बरेली में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई कि – “मैखेडापति माता मंदिर के पास बरेली मे रहता हूँ, सब्जी का व्यापार करता हूँ, आज दिनांक 28.08.22 के शाम करीब 5 बजे मै अपनी दुकान बंद करके अपने दोस्त निखिल धाकड की इलेक्ट्रानिक की दुकान पर पुरानी कन्याशाला के सामने बैठा था । तभी ललित धाकड एवं आशू पठान आये और मुझे बैठा देखकर वह दोनो पुरानी रंजिस को लेकर मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे, मैने गाली देने से मना किया तो आशु पठान ने हाथ मे रखे डंडे से मारा जो सिर मे लगा खून निकलने लगा, एवं ललित धाकड ने डंडे से मेरे बांए हाथ मे मारा, वहीं पर दीपक धाकड एवं निखिल धाकड आ गये थे जिन्होने बीच बचाव किया है व घटना देखी है । वह दोनो जाते समय बोल रहे थे कि इस बार तो बच गया दुबारा मिला तो जान से खत्म कर देंगे । रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही की जावे ।“
उक्त रिपोर्ट पर थाना बरेली द्वारा अपराध क्र. 287/2022 धारा294, 323, 506 भाग-दो इजाफा धारा 325भा.द.स.कायम कर अनुसन्धान उपरांत अभियोगपत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया I मान.न्याया. द्वारा आरोपी आशु उर्फ़ आशिफ पठान को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 325 भा.द.वि. में 6 माह का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया l
श्रीमती किरण नंदकिशोर
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0


