रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
मान. न्याया. श्रीमान अजय कुमार यदु, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायसेन द्वारा थाना कोतवाली रायसेन के अपराध क्रमांक 315/2020, धारा 279, 337, 338 भादसं. में निर्णय पारित करते हुये आरोपी विजय पुत्र श्री हीरालाल आसुदानी, आयु 24 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 10, रामलीला मैदान रायसेन थाना कोतवाली जिला रायसेन को धारा 338 भादसं. में दोषसिद्ध पाते हुये 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
इस मामले में शासन की ओर से श्रीमती किरण नंदकिशोर, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, रायसेन ने पैरवी की।
अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि, आहत संजय सिंह दिनांक 30.08.2020 को मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी. 38 एम. 0151 पर घनश्या.म गौर के साथ पीछे बैठकर गल्लार मंडी स्थित चाय की दुकान में लाईट फिटिंग देखने के लिये जा रहा था। वे रात्रि लगभग 08:45 बजे आरक्षी केन्द्र कोतवाली जिला रायसेन म.प्र. सब्जी मंडी के सामने स्टेडियम मोड़ पर पहुंचे तभी बस स्टेण्ड की ओर से सफेद रंग की बोलेरो क्रमांक एम.पी. 04 टी.ए. 4971 के चालक ने वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाकर उनकी मोटरसायकिल को सामने से टक्कर मार दिया जिस कारण वे गिर गये और उसके दोनों कोहनी, मुंह, पीठ व घनश्याम गौर के आंखों के ऊपर, माथा, गाल, दाढ़ी व नाक में चोट आई थी। उसी समय संतोष पाटीदार और प्रेम पटेल आ गये जिन्होंने डायल 100 से उन्हें अस्पताल भेजा था। चिकित्सक की सूचना पर उसके कथन के आधार पर उक्त वाहन के अज्ञात चालक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के दौरान आहतगण का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। वाहन स्वामी से वाहन चालक के संबंध में जानकारी प्राप्त कर अभियुक्त से वाहन जप्त किया गया। आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।
माननीय न्यायालय द्वारा हुये आरोपी विजय पुत्र श्री हीरालाल आसुदानी, आयु 24 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 10, रामलीला मैदान रायसेन थाना कोतवाली जिला रायसेन को धारा 338 भादसं. में दोषसिद्ध पाते हुये 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
श्रीमती किरण नंदकिशोर
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0


