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सात दिवस के अन्दर निजी स्कूल वाले सभी कागजात कम्पीट करें नहीं तो होगी”कार्यवाही” समस्त मापदंडों और स्वीकृति के साथ ही सड़कों पर उतारे निजी स्कूले अपने वाहन…एसडीओपी निमेष देशमुख…।

by Manish Gautam Chiefeditor
June 24, 2025
in कालापीपल
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सात दिवस के अन्दर निजी स्कूल वाले सभी कागजात कम्पीट करें नहीं तो होगी”कार्यवाही”  समस्त मापदंडों और स्वीकृति के साथ ही सड़कों पर उतारे निजी स्कूले अपने वाहन…एसडीओपी निमेष देशमुख…।
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कालापीपल(बबलू जायसवाल)स्कूलों में नया शिक्षण संत्र आरंभ होने के साथ ही वहां सड़क पर यातायात बाधित होने की समस्या शुरू हो गई है,इससे निपटने के लिए कालापीपल पुलिस ने निजी स्कूल संचालकों की मीटिंग बुलाकर सभी को सात दिवस के अन्दर स्कूलों की समस्त खामियां पुरी करें,नहीं तो निजी स्कूलों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी,स्कूल परिसर के अंदर ही वाहन खड़े करने की व्यवस्था करने के दिए निर्देश,सभी निजी स्कूलों से कहा गया है कि वे स्कूल बस,वैन,आटो,कार के लिए परिसर के अंदर जगह सुनिश्चित करें,वाहन, छात्र-छात्राओं को स्कूल के परिसर अंदर छोड़े और वहीं उन्हें वापस लेकर निकलें।

“सड़क पर बच्चों को बैठाएंगे तो कार्रवाई”
यदि स्कूल बस,वैन,ऑटो,ई-रिक्शा एवं अभिभावकों की कार से स्कूल के बाहर सड़क पर बच्चों को छोड़ेंगे एवं बैठाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी,समस्त स्कूलों के संचालक उपस्थित रहे,
“निर्देशों का पालन नहीं करने पर होगी कार्यवाही”
थाना प्रभारी मनोहर सिंह जगेत एवं उपनिरीक्षक रवि भंडारी ने स्कूल संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वह परिसर के अंदर ड्रॉप एंड गो की जगह तय कर लें। वहीं वाहन मालिकों एवं चालकों को भी निर्देशों का पालन नहीं करने पर कार्यवाही की चेतावनी दी है,
कई स्कूल में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को लेने एवं छोड़ने वाले वाहन संस्थान के सामने सड़क पर खड़े होते हैं।स्कूल बस,वैन एवं रिक्शा अवकाश के समय से पहले स्कूल के बाहर सड़क पर खड़े हो जाते हैं,जब अवकाश होता है तो बच्चों को सड़क पर ही वाहन में बैठाते है,जिससे यातायात अवरुद्ध होता है।
“स्कूली वाहनों में ओवरलोडिंग न करें”
बैठक में स्कूल के छात्र-छात्राओं का परिवहन करने वाले वाहनों को ओवरलोडिंग न करने की चेतावनी दी गई है। समस्त मापदंडों और स्वीकृति के साथ ही वाहन सड़क पर उतारने का निर्देश दिया गया है।
“उपनिरीक्षक रवि भंडारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि
बसों का संचालन करने वाले स्कूल एवं निजी संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वह वाहन में गति मापक यंत्र,अग्निशमन यंत्र,फर्स्टएड बॉक्स अनिवार्य रूप से रखें,प्रत्येक स्कूल बस एवं वैन पर स्कूल का नाम,पता एवं स्पष्ट अक्षरों में फोन नंबर अंकित हो।

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