• मुखपृष्ठ
  • नियम एवं शर्ते
  • गोपनीयता
  • खंडन
  • शिकायत/ सुझाव
  • हमारे बारे में
  • संपर्क
No Result
View All Result
Saturday, June 20, 2026
MP NEWS CAST
NEWSLETTER
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
MP NEWS CAST
No Result
View All Result
Home मध्यप्रदेश भोपाल

ट्रेन मे खाना खिलाने के बहाने पेन्‍ट्रीकार मे लडकी के साथ गलत काम करने वाले आरोपी सतनाम सिंह को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रू अर्थदण्‍ड

by Manish Gautam Chiefeditor
June 17, 2025
in भोपाल
0
ट्रेन मे खाना खिलाने के बहाने पेन्‍ट्रीकार मे लडकी के साथ गलत काम करने वाले आरोपी सतनाम सिंह को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रू अर्थदण्‍ड
0
SHARES
0
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappTelegram

MPNEWSCAST  मनीष कुमार

श्री त्रिभुवन प्रसाद गौतम, भोपाल ने बताया कि दिनांक 17/06/2025 माननीय न्‍यायालय तेरहवें अपर सत्र न्‍यायाधीश/ विशेष न्‍यायाधीश पॉक्‍सो एक्‍ट महोदय, के द्वारा नाबालिक बालिका के साथ बलात्‍कार करने वाले आरोपी सतनाम सिंह को धारा 376(1) भादवि दोषसिद्ध पाते हुये आरोपी सतनाम सिंह को धारा 376(1) भादवि मे 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रू अर्थदण्‍ड से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया है । उक्‍त प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री त्रिभुवन प्रसाद गौतम, श्रीमती सरला कहार एवं श्रीमती लक्ष्‍मी कसाव द्वारा पैरवी की गई है।
घटना का संक्षिप्‍त विवरण :-
दिनांक 19 जुलाई 2022 को अभियोक्‍त्री ने पुलिस थाना जीआरपी भुसावल मे इस आशय से रिपोर्ट की गई कि वह दिनांक 18 जुलाई 2022 को ट्रेन नंबर 11078 झेलम एक्‍सप्रेस से यात्रा कर रही थी, यात्रा के दौरान ट्रेन भोपाल स्‍टेशन पर पानी भरने के लिये प्‍लेटफार्म पर उतरी पानी पीने के बाद बहुत भूख लग रही थी पर पैसे नही होने के कारण खाना नही ले पाई थोडी देर ट्रेन के चलने पर 15 मिनिट बाद वह एसी कोच के गेट के पास सीट पर बैठी थी तभी एक अज्ञात लडका आया और बोला कि बालिका को खाना देने का झांसा देकर पेट्रीकार मे ले गया वहॉ उसके साथ जबरदस्‍ती गलत काम किया, उक्‍त घटना के आधार पर पुलिस थाना भूसलावल द्वारा शून्‍य का अपराध कायम कर अग्रिम कार्यवाही पुलिस अधीक्षक जीआरपी भोपाल को स्‍थानांतरण किया गया जिसे घटना स्‍थल जीआरपी हबीबगंज होने से असल अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण मे विवेचना प्रारंभ की गई, उक्‍त घटना के सूचना के आधार पर पुलिस थाना जीआरपी हबीबगंज अपराध क्रमांक 126/2022 धारा 376(1) भादवि 5/6 पॉक्‍सो एक्‍ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया सम्‍पूर्ण विवेचना प्रकरण उपरान्‍त माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया, माननीय न्‍यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्‍तुत तर्क, साक्ष्‍य, दस्‍तावेज से सहमत होते हुये एवं वैज्ञानिक साक्ष्‍य से गलत काम की पुष्टि होने आरोपी सतनाम सिंह को धारा 376(1) भादवि मे दोषसिद्ध पाते हुये आरोपी सतनाम सिंह को धारा 376(1) भादवि मे 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रू अर्थदण्‍ड से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया है।

Share this:

  • Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
  • Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp

Like this:

Like Loading…
Manish Gautam Chiefeditor

Manish Gautam Chiefeditor

Next Post
कालापीपल में संगठन सृजन के अभियान के तहत बैठक आयोजित…. पूर्व विधायक कुणाल चौधरी हुए शामिल

कालापीपल में संगठन सृजन के अभियान के तहत बैठक आयोजित.... पूर्व विधायक कुणाल चौधरी हुए शामिल

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

No Result
View All Result
  • About Us
  • Client Portal
  • Complaints and Feedback
  • Contact
  • Home 1
  • Privacy Policy
  • Privacy Policy
  • Rules and Regulations

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

%d