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Home मध्यप्रदेश पन्ना

अनधिकृत कॉलोनी घोषित करने के संबंध में 2 जून तक प्रस्तुत करें आपत्ति

by Manish Gautam Chiefeditor
May 26, 2025
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अनधिकृत कॉलोनी घोषित करने के संबंध में 2 जून तक प्रस्तुत करें आपत्ति
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रिपोर्टर संतोष चौबे
कलेक्टर न्यायालय द्वारा पवई तहसील निवासी संजय पाठक पिता बद्री प्रसाद पाठक को ग्राम पवई की सर्वे नंबर 2658 रकवा 0.297 हे. भूमि पर बगैर स्वीकृति के कॉलोनी निर्माण करने पर इसे अनधिकृत कॉलोनी घोषित करने के संबंध में आगामी 2 जून तक स्वयं उपस्थित होकर अथवा अधिमान्य अधिवक्ता के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर सुरेश कुमार ने पटवारी हल्का नंबर 13 से संबंधित जनसामान्य को भी इस संबंध में सूचित किया है।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पवई के 04.02.2017 के साथ संलग्न राजस्व निरीक्षक मण्डल पवई के प्रतिवेदन 11.12.2016 अनुसार अनावेदक संजय पाठक द्वारा उक्त सर्वे नंबर की भूमि पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र एवं कॉलोनी विकास की अनुज्ञा प्राप्त किए बगैर कॉलोनी का निर्माण कराया जा रहा था। इसके अलावा नगर तथा ग्राम निवेश से लेआउट स्वीकृति एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं प्राप्त किया व रेरा पंजीयन भी नहीं कराया गया। किसी भी प्रकार का आंतरिक विकास किए बिना छोटे-छोटे भू-खण्ड विक्रय करने पर इसे अनधिकृत कॉलोनी घोषित करने की कार्यवाही प्रचलित है।

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*पांच हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा पटवारी।* *सीमांकन के एवज में मांगे थे 10 हजार, 5 हजार में जमा मामला।*

*पांच हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा पटवारी।* *सीमांकन के एवज में मांगे थे 10 हजार, 5 हजार में जमा मामला।*

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