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कटनी।नगर निगम आयुक्त श्री नीलेश दुबे ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) ए.एच.पी घटक द्वितीय चरण प्रेमनगर खिरहनी के हितग्राही श्रीमती रेनू निषाद पति श्री रामबाबू निषाद पता नरेन्द्र गली वेंकट वार्ड कटनी को आंबटित भवन कमांक बी-16/202 निरस्त किया जाकर उक्त आवंटित भवन को ताला बंदी की कार्यवाही करते हुये निगम के अधीन किए जाने के संबंध में आदेश जारी किया है।
विदित हो प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) ए.एच.पी घटक द्वितीय चरण प्रेमनगर खिरहनी के हितग्राही श्रीमती रेनू निषाद पति श्री रामबाबू निषाद पताः- नरेन्द्र गली वेंकट वार्ड कटनी के द्वारा योजनांतर्गत हितग्राही अंशदान की राशि जमा किये जाने हेतु आवास फायनेंस लिमिटेड वरगंवा रोड, कटनी के माध्यम से योजना के त्रि-पंक्षीय अनुबंध के आधार पर राशि रू. 1.80 लाख का बैंक लोन प्रदान किया गया था। तत्पश्चात् भवन कमांक बी-16/202 आंवटित किया गया था, इनके द्वारा उक्त बैंक लोन की किश्त जमा नहीं की गई जा रही हैं। जिसके संबंध में हितग्राही को कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से सूचित किया गया था साथ ही दैनिक समाचार पत्रो के माध्यम से भी सूचित किया गया हैं,किन्तु हितग्राही के द्वारा इस संबंध में कोई भी जबाब प्रस्तुत नही किया गया है. जिससे यह प्रतीत होता हैं कि हितग्राही को उक्त भवन की आवश्यकता नही हैं।
अतः योजना के त्रि-पंक्षीय अनुबंध के आधार पर आयुक्त श्री दुबे ने हितग्राही के आंबटित भवन कमांक बी-16/202 को निरस्त कर संबंध में आदेश जारी किया है।