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एडीपीओ श्रीमती नीरज भार्गव, भोपाल ने बताया कि दिनांक 09/05/2025 माननीय न्यायालय श्री राहुल सिंह यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय के द्वारा आरोपी योगेश यादव को धारा 452, 323 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये आरोपी योगेश यादव को धारा 452 भादवि में 01 वर्ष का कठोर सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 323 भादवि में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 1000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती नीरज भार्गव द्वारा पैरवी की गई है।
घटना का संक्षिप्त विवरण :-
दिनांक 18 जनवरी 2024 को पुलिस थाना पिपलानी मे इस आशाय से रिपोर्ट कराई कि दिनांक 18 जनवरी 2024 को शाम 07:30 बजे लगभग फरियादी अपने घर पर खाना बना रही थी। तभी उसका पड़ोस मे रहने वाले आरोपी योगेश यादव उसके घर के अंदर आया और उसे मां बहन की गंदी-गंदी गालियां देकर बोला कि उसने और उसकी लड़की ने जो उसके खिलाफ एफआईआर कराई है उसे वापस ले ले। उसे जमानत कराने और केस लड़ने में 20 हजार रूपये खर्च करने पड़े हैं। वह पैसा आज वापस कर दे। आरोपी योगेश ने फरियादी के साथ डंडे से मारपीट की। फरियादी के बांए हाथ की कलाई के पास चोट आई। फरियादी की मां, बेटी तथा उसके पड़ोसी ने आकर बीच बचाव किया। आरोपी जाते-जाते बोल रहा था अगर तूने केस वापस नहीं लिया तो जान से मार डालूंगा। उक्त घटना की सूचना के आधार पर पुलिस थाना पिपलानी मे अप0 क्र0- 45/2024 भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा- 452, 327, 294, 323, 506 भाग-02 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्के, साक्ष्य एवं दस्तावेजों के सहमत होते हुये माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी योगेश यादव को धारा धारा 452 भादवि में 01 वर्ष का कठोर सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 323 भादवि में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 1000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है।