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Home मध्यप्रदेश रायसेन

डंडे से मारपीट करने वाले आरोपीगण को तीन-तीन माह का सश्रम कारावास की सजा

by Manish Gautam Chiefeditor
May 5, 2025
in रायसेन
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रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी

माननीय न्यायालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसेन जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा आरोपीगण – 1. फूलसिंह पुत्र श्री घासीराम आदिवासी, आयु 50 वर्ष, 2. मुकेश आदिवासी पुत्र श्री फूलसिंह आदिवासी, आयु 30 वर्ष, 3. गुड्डा आदिवासी पुत्र श्री गंगाराम आदिवासी, आयु 35 वर्ष, निवासीगण – मेहताब सिंह का ईंट का भट्टा, ग्राम सेण्डोरा थाना कोतवाली रायसेन, जिला रायसेन म.प्र. को भादसं. की धारा 323 सहपठित धारा 34 में तीन-तीन माह का सश्रम कारावास व 500-500 रूपये अर्थदण्डर से दण्डित किया गया।

इस मामले में शासन की ओर से श्रीमती किरण नंदकिशोर, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, रायसेन ने पैरवी की।

घटना का संक्षिप्त विवरण :- आहत मुन्नालाल अपनी पत्नीध कमलाबाई के साथ आरक्षी केन्द्र रायसेन, जिला रायसेन म.प्र. अंतर्गत ग्राम सदालतपुर स्थित मेहताबसिंह के ईंट के भट्टे पर रहकर मजदूरी करता है। वे दिनांक 14.02.2023 को उनकी समधन कंचनबाई के साथ भट्टे पर बैठे थे, तभी उसका भाई फूलसिंह व फूलसिंह के लड़के मुकेश आदिवासी व गुड्डा आदिवासी आये और कहा कि उसने उनके रिश्तेदार को जेल भेजा था और वे उसे आज नहीं छोड़ेगें और जान से खत्म कर देंगे। वे उसे मां-बहन की गंदी-गंदी गाली देने लगे। उसने गाली देने से मना किया तो अभियुक्त फूलसिंह ने डन्डे से उसके सिर, हाथ व पैर में मारा जिससे उसे चोट लगी और खून निकलने लगा। उसकी पत्नी कमलाबाई व समधन कंचनबाई बीच बचाव करने आईं तो अभियुक्त मुकेश ने कुल्हाड़ी के बेंत से कंचनबाई तथा गुड्डा ने कमलाबाई को डन्डे से पैर में मारा जिससे उन्हें चोट आई और खून निकलने लगा। उसकी लड़की दुर्गा ने घटना को देखा है। उसके द्वारा घटना की रिपोर्ट किए जाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन की समस्त दलीलों एवं साक्ष्यों को सुनते हुए आरोपीगण को भादसं. की धारा 323 सहपठित धारा 34 में दोषी पाते हुए 03-03 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0

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