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Home मध्यप्रदेश भोपाल

नाबालिक बालिका को बुरी नियत से छुने वाले आरोपी को हुई 5 वर्ष की सजा

by Manish Gautam Chiefeditor
May 5, 2025
in भोपाल
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नाबालिक बालिका को बुरी नियत से छुने वाले आरोपी को हुई 5 वर्ष की सजा
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MPNEWSCAST मनीष गौतम

नाबालिक बालिका को बुरी नियत से छुने वाले
आरोपी को हुई 5 वर्ष की सजा

श्रीमती ज्‍योति कुजूर, भोपाल ने बताया कि दिनांक 05/05/2025 माननीय न्‍यायालय श्रीमती कुमुदिनी पटेल विशेष न्‍यायाधीश पॉक्‍सो एक्‍ट महोदय, के द्वारा नाबालिक बालिका के साथ अश्‍लील हरकत करने वाले आरोपी मोहम्‍मद जैद को धारा 354-ए भादवि एवं धारा 9एम/10 पॉक्‍सो एक्‍ट दोषसिद्ध पाते हुये आरोपी मोहम्‍मद जैद को धारा 9(एम)/10 पॉक्‍सो एक्‍ट मे 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रू अर्थदण्‍ड एवं धारा 354-ए भादवि मे 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया है । उक्‍त प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुश्री दिव्‍या शुक्‍ला एवं श्रीमती ज्‍योति कुजूर द्वारा पैरवी की गई है।
घटना का संक्षिप्‍त विवरण :-
दिनांक 26 जून 2022 को पीडिता की मॉ ने पुलिस थाना अशोका गार्डन मे इस आशय से रिपोर्ट की गई कि उसकी सात वर्षीय पुत्री को उसके पिता के साथ दिनाक 26 जून 2022 को सुबह 11:30 से 12:00 बजे किंग कॉस्‍मो हेयर कटिंग सैलून से बाल कटवाने गये थे, कंटिग करवाकर लौटकर आने के बाद देखा कि उसकी बच्‍ची परेशान दिख रही थी, जब बच्‍ची से बार-बार पूछने पर बच्‍ची ने बताया कि कंटिग के दौरान आरोपी जैद ने बच्‍ची को कंटिग वाले कपडे पहनाकर बार-बार पेशाब करने वाले जगह पर हाथ लगा रहे थे, उसके बाद मै अपने पति व बच्‍चों के साथ दुकान पर गई वहॉ पर अभियुक्‍त मिला, और बच्‍ची ने वहॉ घटनाक्रम को रिक्रियेट करके बताया और मेरे पति ने अपने मोबाईल मे वीडियो मे बना लिया, उक्‍त घटना के सूचना के आधार पर पुलिस थाना अशोका गार्डन अपराध क्रमांक 449/2022 धारा 354-ए भादवि एवं 9(एम)/10 पॉक्‍सो एक्‍ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया सम्‍पूर्ण विवेचना प्रकरण उपरान्‍त माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया, माननीय न्‍यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्‍तुत तर्क, साक्ष्‍य, दस्‍तावेज से सहमत होते हुये आरोपी मोहम्‍मद जैद को धारा 354-ए भादवि एवं धारा 9एम/10 पॉक्‍सो एक्‍ट दोषसिद्ध पाते हुये आरोपी मोहम्‍मद जैद को धारा 9(एम)/10 पॉक्‍सो एक्‍ट मे 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रू अर्थदण्‍ड एवं धारा 354-ए भादवि मे 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया है।

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