कटनी (12 मार्च ) – न्याय निर्णायक अधिकारी व अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी साधना परस्ते द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ खोवा का भंडारण एवं विक्रय करने पर सिल्वर टॉकीज स्थित गुप्ता खोवा कमीशन एजेंट के निवासी बाल कृष्ण गुप्ता पिता श्री राम स्वरूप गुप्ता निवासी आदर्श कॉलोनी कटनी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए 30 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है।
जिले मे मिलावट से मुक्ति अभियान तथा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्यवाही का सिलसिला कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर निरंतर जारी हैं। जिसके तहत अमानक खाद्य पदार्थों का विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों को सील करने, लाइसेंस व पंजीयन निलंबित करने सहित दांडिक कार्यवाही का सिलसिला निरंतर जारी है।
ये है मामला
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ब्रजेश कुमार विश्वकर्मा द्वारा विगत 14 मार्च 2022 को निरीक्षण के दौरान सिल्वर टॉकीज रोड स्थित खाद्य प्रतिष्ठान गुप्ता खोवा कमीान एजेंट का औचक निरीक्षण प्रतिष्ठान संचालक बालकृष्ण गुप्ता की मौजूदगी में किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकान पर खोवा, पनीर, सूजी, केक, दही आदि का विक्रय होना पाया गया। निरीक्षण के दौरान खोवा की गुणवत्ता में संदेह होनें पर प्रतिष्ठान संचालक एवं गवाहों के समक्ष नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए खाद्य पदार्थ सफेद खोवा का नमूना लिए जाकर साक्षियों के समक्ष हस्ताक्षर करवानें की कार्यवाही की जाकर पंचनामा तैयार किया गया। तदोपरांत एकत्रित खाद्य पदार्थाे के नमूनों को जांच हेतु भेजे जाने पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन कटनी द्वारा 25 अप्रैल 2022 को पत्र के माध्यम से सफद खोवा का नमूना अवमानक होना बताया गया।
रिपोर्ट प्राप्ति के पश्चात प्रतिष्ठान संचालक को नमूने की जांच रिपोर्ट की प्रति सहित नमूने के द्वितीय भाग को पुनः परीक्षण कराये जाने बाबत डाक पत्र से सूचित किया गया। प्रकरण में खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा किया गया उल्लंघन केवल जुर्माना से दंडनीय होनें के कारण अभिहित अधिकारी द्वारा प्रकरण में आवश्यक विवेचना कर संबंधितों के वरूद्ध समस्त मूल एवं अन्य दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करनें के निर्देश दिए गए।
अनावेदक द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर आवेदन को प्राप्त करने के पश्चात भी अपना कोई जवाब नहीं दिया तथा लगातार अनुपस्थित रहने के कारण अपने पक्ष में कोई भी कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं कर सका। जिससे विक्रेता श्री बालकृष्ण गुप्ता के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक और मानक अधिनियम 2006 की धाराओं का उल्लंघन पाए जाने तथा लोक स्वास्थ्य हित में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जुर्माने से दंडित होने के कारण मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के प्रावधानों उल्लंघन करने तथा दंड का भागी पाये जाने पर न्याय निर्णायक अधिकारी श्रीमती साधना परस्ते द्वारा गुप्ता खोवा कमीशन एजेंट के संचालक बालकृष्ण गुप्ता पिता रामस्वरूप गुप्ता निवासी आदर्श कॉलोनी को 30 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है।
तीस दिवस में जमा करनी होगी अर्थदंड राशि
उपरोक्त अर्थदंड की राशि निर्धारित ट्रेजरी चालान के माध्यम से तीस दिवस के भीतर जमा कर चालान की प्रति अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी न्यायालय मे प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा की दशा मे खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।