अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन कटनी के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया महोदय व श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी श्री के.पी. सिंह महोदय के मार्गदर्शन में निरीक्षक रीतेश शर्मा थाना प्रभारी विजयराघवगढ़ की पुलिस टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की बड़ी कार्यवाही जब्त वाहन के राजसात की प्रक्रिया प्रारंभ – 08/01/25 को बरही तरफ से आ रहे अशोक लीलेंड कम्पनी का ट्रक क्र. UP96T7053 में अवैध रूप से मवेशियों को क्रूरता पूर्वक वध करने के लिये एक ट्रक में लोड करके ले जाने सूचना मिलने पर ग्राम हिनौता महानदी पुल
के पास मुख्य मार्ग पर आते हुये दिखा जिसमे मटमाले रंग की तिरपाल से ढका हुआ था जिसे रोक कर तिरपाल को खोलवा कर चैक किया जो ट्रक में 02 नग भैंस कीमती करीबन 01 लाख व 19 नग पड़ा मवेशी करीबन 03 लाख रुपये को अवैध रूप से क्रूरता पूर्वक वध करने के उद्देश्य से उनके सींग व पैर बांधकर ठूंस-ठूंस कर भरे हुये पाया। ट्रक चालक से नाम पता पूछने पर चालक ने अपना नाम मोहम्मद अमजद पिता मोहम्मद इदरीश उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम भखारी थाना कोखराज जिला कौशाम्बी (उ.प्र.) से मवेशियों के लाने ले जाने के सबंध में वैध दस्तावेज चाहे गये जो कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किया। मोहम्मद अमजद द्वारा कोतमा छत्तीसगढ़ से मवेशियों को ट्रक में ठूंस-ठूंस कर क्रूरता पूर्वक वध करने के उद्देश्य से ट्रक में लोड कर सतना नजीराबाद तरफ बेचने हेतु ले जाना बताया। उक्त ट्रक कीमती करीबन 25 लाख रुपये एवं मवेशियों की कुल कीमत करीबन 3 लाख रुपये की होना बताया। उक्त मवेशियों को ट्रक क्र. UP96T7053 सहित समक्ष गवाहान के मुताबिक जब्ती पत्रक के घटना स्थल से, जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया आरोपियों के विरूद्ध अपराध धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 का मामला रजिस्टर्ड कर जब्त मवेशियों का डाक्टरी परीक्षण कराकर मवेशियों को सुरक्षित मुरलीधर गौशाला बकठा में रखा गया, जब्त वाहन के राजसात की कार्यवाही हेतु विस्तृत रिपोर्ट श्रीमान् जिला दण्डाधिकारी महोदय कटनी को भेजी गई।
उक्त कार्यवाही में – निरीक्षक रीतेश शर्मा थाना प्रभारी विजयराघवगढ़, सउनि जय सिंह, प्रधान आरक्षक मुकेश परस्ते, आरक्षक अंजनी झा, 100 डायल पायलेट आशीष तिवारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ✍
सुरेश सेन की खास रिपोर्ट