कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने जिले में विशेष अभियान चलाकर ऐसे भवन, संस्था और प्रतिष्ठानों में जिसमें फायर प्लान अप्रूवल सेफ्टी सर्टिफिकेट की आवश्यकता हो को 31 दिसंबर के पूर्व फायर प्लान प्रस्तुत कर संबंधित अग्निशमन प्राधिकारी से अनुमोदन करानें की नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करानें के निर्देश दिए है। उक्त कार्यवाही पूर्ण करानें हेतु पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अपर कलेक्टर, प्रभारी अधिकारी जिला आपदा प्रबंधन, आयुक्त नगर निगम, एवं समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व व मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
राज्य शासन द्वारा अग्निशमन प्राधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाले प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में पूर्व में प्रसारित सभी दिशा निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 और 87 के अंतर्गत आवश्यक दिशा- निर्देश जारी किये गए है। जिसके तहत 02 माह की समय अवधि के भीतर यदि भवन स्वामी अथवा संचालक द्वारा फायर प्लान तैयार कर अग्निशमन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता तो विलंबित समय हेतु 500 रूपये प्रतिदिन की दर से दण्ड भवन स्वामी पर लेव्ही किया जायेगा जो एक वर्ष के पश्चात 1 हजार रुपये प्रतिदिन की दर से देय होगा।
राज्य शासन द्वारा 21 अगस्त 2024 को जारी पत्र के माध्यम से दंड के अधिरोपण के गणना को 31 दिसंबर 2024 तक के लिए शिथिल किया जाकर उक्त अवधि में सभी अग्निशमन प्राधिकारियों को अपने- अपने प्राधिकार क्षेत्रांतर्गत विशेष अभियान चलाकर पूर्व से निर्मित भवन एवं प्रतिष्ठानों को चिन्हित कर उनके अधिभोगियों एवं स्वामियों को फायर सेफ्टी प्लान प्रस्तुत कर संबंधित अग्निशमन प्राधिकारी से अनुमोदन करानें के निर्देश दिए।