रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम। जिला नर्मदापुरम् के अपराध कमांक 500/2020 अंतर्गत धारा 306 सहपठित धारा 34 भादंसं के आधार पर पंजीबद्ध सत्र प्रकरण कमांक 134/2021 शासन विरुद्ध बुदिया बाई (बुधिया बाई) पत्नि नत्थू कोरकू व अन्य दो में न्यायालय सेशन न्यायाधीश नर्मदापुरम द्वारा 07 अक्टूबर 2024 को निर्णय पारित करते हुए अभियुक्तगण बुदियाबाई (बुधियाबाई) पत्नी नत्थू कोरकू मंगलीबाई उर्फ अनिता कोरकू पत्नी पंकज ठाकुर (राजपूत) एवं छाया पुत्री नत्थू कोरकू प्रत्येक को धारा 306 सहपठित धारा 34 भादंसं के अधीन अपराध के लिये प्रत्येक को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास और पांच पांच हजार रूपये अर्थदंण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की तरफ से पैरवी लोक अभियोजक शैलेन्द्र कुमार गौर शासकीय अधिवक्ता द्वारा की गई।
घटना इस प्रकार है कि दिनांक 14.10.2020 को सुबह करीब 8.00 बजे मृतक के पुत्र जयेश चौहान को सूचना मिलने पर उसने ग्राम रेहडा में अपने खेत पर जाकर देखा कि उसके पिता मृतक प्रकाश चौहान बबूल के पेड पर रस्सी से फांसी लगी हुई मृत अवस्था में लटके है। ग्राम कोटवार मृतक के परिजन और गांव के अन्य लोग भी पहुंच गए थे। जयेश चौहान ने पुलिस को उसकी सूचना दी जिसके आधार पर पुलिस थाना सिवनीमालवा में मर्ग कमांक 83/2020 पंजीबद्ध किया गया। अन्वेषण के दौरान यह पाया गया कि अभियुक्तगण द्वारा मृतक की दो एकड भूमि पर कब्जा कर लिया था और उसकी शेष भूमि पर कब्जा करने और झूठे केस में फसाने की धमकी दी जा रहीं थी । अभियुक्तगण द्वारा मृतक को प्रताडित करने से परेशान होकर मृतक ने आत्महत्या की थी। मृतक के पास से सुसाईड नोट प्राप्त हुए जिनमें इस बात का उल्लेख है। प्रकरण में मृतक की पत्नि सुनीता पुत्र जयेश एवं पुत्री काजल चौहान द्वारा अपने अपने कथनों में बताया कि अभियुक्तगण से परेशान होकर तनाव में रहने से फांसी लगा ली थी।