रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिषा। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री जे.एस. तोमर ने बताया कि, दिनांक 04.09.2024 को माननीय न्यायालय विषेष न्यायाधीष (एस.सी/एस.टी. एक्ट) श्रीमान् जी.सी. शर्मा जिला विदिषा ने थाना-कोतवाली विदिषा के अपराध क्रमांक 473/2017, प्रकरण क्रमांक 186/2017 में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त छोटे केवट आयु-61 वर्ष निवासी- करैयाखेड़ा जिला विदिषा को छुरी से जानलेवा हमला करने के अपराध में अंतर्गत भादवि की धारा 307 में 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजक विदिषा जे.एस.तोमर द्वारा की गई।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 11.07.2017 के दोपहर फरियादी सोनू कोरी माधोगंज में दुकान पर गुटखा लेने गया था। दुकान के बगल में ही अभियुक्त छोटे केवट की दुकान (ठेले पर) है। फरियादी गुटखा लेकर अभियुक्त की दुकान पर हाथ रखकर खड़ा हो गया तो अभियुक्त ने उसे गंदी जाति सूचक गालियां दी। फरियादी ने उसके ठेले पर से हाथ हटाकर गालियां देने से मना किया तो अभियुक्त ने उसके ठेले पर रखी छुरी फरियादी के पेट में मारी तथा दूसरी बार छुरी फरियादी के बांये पैर की जांघ में मारी। अभियुक्त फरियादी को अष्लील गालियां देकर कहने लगा कि गुटखा वहां से लेता है और उसकी दुकान पर हाथ रखता है, फिर अभियुक्त ने जान से मारने की धमकी दी। तत्पष्चात् फरियादी सोनू कोरी को इलाज हेतु विदिषा अस्पताल ले जाया गया। उक्त पर से थाना कोतवाली विदिषा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया। विशेष लोक अभियोजक जे.एस.तोमर के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई।
(जे.एस.तोमर)
जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला विदिषा


