रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम। कलेक्टर सोनिया मीना के निर्देशानुसार जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के मागर्दशन में जिले में संचालित आबकारी केन्द्रों के नियमानुसार संचालन हेतु विशेष अभियान के तहत वृत प्रभारी, आबकारी उप-निरीक्षक सिवनीमालवा द्वारा कम्पोजिट मदिरा दुकान बानापुरा एवं कम्पोजिट मदिरा दुकान सिवनीमालवा 01 का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त दोनो दुकानों से देशी मदिरा प्लेन का विक्रय अधिकतम विक्रय मूल्य (एम.आर.पी.) से अधिक पर विक्रय होना पाया गया।
जिला आबकारी अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त अनियमितता पाए जाने पर वृत प्रभारी आबकारी उप- निरीक्षक वृत्त सिवनीमालवा द्वारा विभागीय प्रकरण कायम कर आगामी कार्यवाही के लिए प्रेषित किया गया। जिस पर कलेक्टर सुश्री मीना ने आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत एवं लायसेंस शर्तों का उल्लंघन होने पर, लायसेंसी द्वारा दुकान संचालन में की गई गम्भीर अनियमितता के लिए उक्त दोनो मदिरा दुकानें यथा कम्पोजिट मदिरा दुकान बानापुरा एवं कम्पोजिट मदिरा दुकान सिवनीमालवा 01 का एक दिवस का लायसेंस निलंबित कर दस-दस हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित के आदेश दिए है।