रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी, भोपाल ने बताया कि दिनांक 24/07/2024 माननीय न्यायालय श्रीमती पल्लवी द्विवेदी दशम अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (ओ.ए.डब्लू.) महोदय, के द्वारा हत्या करने वाले आरोपी चन्दन सिंह को धारा 302 भादवि में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी चन्दन सिंह को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1,000 रू अर्थदण्ड से दण्डित का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती वंदना परते द्वारा पैरवी की गई है।
घटना का संक्षिप्त विवरण :-
दिनांक 23/10/2021 को सूचनाकर्ता संगीता थाना अशोका गार्डन मे उपस्थित होकर बताया कि वह गीता नगर कोलुआ मे रहती है उसके पडोस मे आरोपी चन्दन सिंह अपनी पत्नी एवं बच्चियों के साथ रहता है और आरोपी चन्दन सिंह अपनी पत्नी के साथ आए दिन बुरी तरह से मारपीट करता था तथा घर से निकाल देता था लेकिन आरोपी की पत्नी अपनी छोटी-छोटी बच्चियों के कारण वह रिपोर्ट करने नही जाती है दिनांक 22.10.2021 को रात करीब 03:00 बजे (दिनांक 23.10.2021 सुबह) आरोपी चन्दन सिंह अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था एवं बुरी-बुरी गालियां दे रहा था सुबह करीब 06:30 बजे संगीता ने घर पर जाकर देखा तो आरोपी चन्दन की पत्नी अपने बिस्तर पर उल्टी पडी थी और चारों बच्चियां रो रही थी और संगीता ने आरोपी की पत्नी को सीधा करके देखा तो उसके सिर व नाक से खून बह रहा था पूरा बिस्तर खून से गीला हो गया था, बच्चियों से पुछा तो बडी बेटी एवं मझली बेटी ने बताया कि पापा (आरोपी चन्दन) ने मम्मी के साथ रात भर डंडे से मार रहे थे जिसके कारण मम्मी मर गई है, उक्त सूचना के आधार पर के आधार पर पुलिस थाना अशोका गार्डन द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य, तर्को, दस्तावेजी साक्ष्य से सहमत होते हुऐ आरोपी चन्दन सिंह को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एंव 1,000 रू अर्थदण्ड से दण्डित का निर्णय पारित किया है। उक्त प्रकरण को शासन द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी मे रखा गया था ।
दिनांक 25/07/2024 श्री दीपक बंसोड
मीडिया सेल प्रभारी/एडीपीओ भोपाल
पैरवीकर्ता का मोबाईल नंबर- 9399640275 7987481626


