रिपोर्टर प्रिया दुबे
करदाताओं की सुविधा के लिए नगर निगम मुख्यालय सहित सभी संभागीय कार्यालयों में आयोजित होगा नेशनल लोक अदालत*
*महापौर, राजस्व प्रभारी एवं निगमायुक्त ने सभी संभागीय अधिकारियों के साथ राजस्व निरीक्षकों और करसंग्रहिताओं को बकाया करों की राशि जमा कराने के लिए दिया लक्ष्य*
जबलपुर। शासन के निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन नगर निगम द्वारा दिनांक 13 जुलाई 2023 दिन शनिवार को मुख्यालय सहित सभी 16 संभागीय कार्यालयों में आयोजित की जायेगी। इसके लिए महापौर जगत बहादुर सिंह ‘‘अन्नू’’, एम.आई.सी. सदस्य एवं राजस्व प्रभारी डॉ सुभाष तिवारी एवं निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव ने राजस्व विभाग की टीम को निर्देशित किया है कि करदाताओं को अधिक से अधिक लाभ मिले इस हेतु सभी संभागीय अधिकारी, राजस्व निरीक्षक एवं करसंग्रहिता सभी करदाताओं से दूरभाष पर एवं व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुए बिलों का वितरण करें और बकाया करों की राशि लोकअदालत के दौरान जमा कराने और छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की पहल करें। उन्होंने उक्त कार्य अनिवार्य रूप से करने के लिए सख्त निर्देश दिये हैं।
इस संबंध में राजस्व विभाग के उपायुक्त पी.एन. सनखेरे ने बताया कि लोक अदालत में अधिभार में करदाताओं को छूट मिलेगी। आयोजित नेशनल लोक अदालत में शहर के सम्माननीय करदाताओं को अधिक से अधिक छूट का लाभ मिले इसके लिए निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव ने संबंधित अधिकारियों को समक्ष में बुलाकर निर्देश दिये हैं। महापौर जगत बहादुर सिंह ‘‘अन्नू’’, एम.आई.सी. सदस्य एवं राजस्व प्रभारी डॉ सुभाष तिवारी एवं निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव ने सभी करदाताओं से भी अपील की है कि बकाया करों की राशि में छूट का लाभ नेशनल लोक अदालत के माध्यम से दी जा रही है, इसलिए आप सभी करदाताओं से अपील है, कि अधिक से अधिक संख्या में नेशनल लोक अदालत में पहुॅंचकर छूट का लाभ लें।


