कटनी -कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अवि प्रसाद ने तीन आदतन अपराधियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित पुलिस थाना में एक साल की अवधि तक प्रतिमाह दो दिन उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश पारित किया है।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने तीन आदतन अपराधियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कटनी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर किया है।
इनमें हिरवारा थाना एन के जे निवासी 30 वर्षीय गोलू उर्फ मनीष यादव द्वारा वर्ष 2015से मार्च 2024 तक कुल 12 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं। जिनमें गाली-गलौज,जान से मारने की धमकी देना, शराब की बिक्री एवं चोरी करना, अवैध कट्टा चाकू रखना जैसे आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर सार्वजनिक सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था भंग करने से रोकने के लिए गोलू उर्फ मनीष यादव को एक साल की अवधि तक प्रतिमाह दो दिन एन के जे पुलिस थाना में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश पारित किया है।
इसके अलावा एक अन्य मामले में नयागांव थाना एन के जे निवासी आदतन अपराधी अमित पैगवार उम्र 33 वर्ष द्वारा वर्ष 2010 से मार्च 2024 तक कुल 11आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये हैं। जिसमें चोरी, गुंडागर्दी, अवैध हथियार के माध्यम से गोलू ने क्षेत्र में आतंक और भय का माहौल बना रखा है ।गोलू के इस कृत्य को रोकने के लिए कलेक्टर श्री प्रसाद ने एक साल की अवधि तक प्रतिमाह दो दिन एन के जे पुलिस थाना में हाजिरी देने का निर्देश दिया है।
वहीं ग्राम जगुआ थाना बरही निवासी 40वर्षीय भैया लाल बसोर उर्फ राजू बसोर के आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने कलेक्टर श्री प्रसाद ने आगामी एक साल की अवधि तक प्रतिमाह दो दिन पुलिस थाना बरही में उपस्थिति देने का आदेश पारित किया है।


