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कलेक्टर ने ग्राम झलवारा और पड़वार में अवैध खनिज उत्खनन पर जारी किया कारण बताओ नोटिस,लगाया जुर्माना

कलेक्टर ने ग्राम झलवारा और पड़वार में अवैध खनिज उत्खनन पर जारी किया कारण बताओ नोटिस,लगाया जुर्माना

by Manish Gautam Chiefeditor
June 27, 2024
in कटनी
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कलेक्टर ने ग्राम झलवारा और पड़वार में अवैध खनिज उत्खनन पर जारी किया कारण बताओ नोटिस,लगाया जुर्माना
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कटनी – कलेक्टर  अवि प्रसाद ने ग्राम झलवारा तहसील कटनी और स्लीमनाबाद के ग्राम पड़वार में अवैध खनिज उत्खनन के दो अलग-अलग मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी कर समेकित रुप से 12 लाख 9 हजार 500 रूपए का जुर्माना लगाया है ।कलेक्टर ने जुर्माने की यह राशि अवैध खनन, परिवहन , तथा भंडारणकर्ता को 15 दिन के भीतर जमा कर चालान की प्रति प्रस्तुत करने निर्देशित किया है, अन्यथा 23 जुलाई को समक्ष में उपस्थित होकर कारण दर्शित करने कहा गया है कि क्यों न कुल शास्ति की दोगुनी राशि क्यों न अधिरोपित की जाय।

*ये हैं मामला*

कलेक्टर कोर्ट में अवैध खनिज उत्खनन के प्रचलित एक मामले में मैक्सवेल इंजीनियरिंग शास्त्री नगर कानपुर निवासी विवेक त्रिपाठी बररा कानपुर और लार्सन एंड टर्बाे कंस्ट्रक्शन हाल मुकाम पडरिया एन के जे द्वारा ग्राम झलवारा तहसील कटनी के खसरा नंबर 2911 के अंश भाग में अवैध मुरूम खनिज मात्रा 654घन मीटर के अवैध उत्खनन का प्रतिवेदन खनिज शाखा द्वारा कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसमें पोकलेन मशीन को जब्त कर सरपंच झलवारा की सुपुर्दगी में दिये जाने का उल्लेख किया गया है। अवैध खनन के इस मामले में कलेक्टर श्री प्रसाद ने मामले की सुनवाई करते हुए अवैध खनित खनिज की रायल्टी का 15 गुना 4 लाख 83 हजार रुपए और पर्यावरण क्षति पूर्ति के तौर पर 4 लाख 83 हजार रुपए और प्रशमन शुल्क एक हजार रुपए को मिला कर 9 लाख 68 हजार 500 रूपए की अर्थशास्ति अधिरोपित किया है।

जबकि एक और अन्य प्रकरण में कलेक्टर श्री प्रसाद ने स्लीमनाबाद के ग्राम पड़वार के खसरा नंबर 1106/के अंश भाग में अवैध खनिज लेटराइट 100 टन अवैध खनन करने संबंधी प्रतिवेदन खनिज शाखा ने 21 जून को प्रतिवेदित किया। इसके आधार पर कलेक्टर श्री प्रसाद ने अर्थ शास्ति के रूप में रायल्टी का 15 गुना 1 लाख 20 हजार रुपए और पर्यावरण क्षति पूर्ति के तौर पर 1 लाख 20 हजार रुपए सहित 1 हजार रुपए प्रशमन शुल्क को मिला कर कुल 2 लाख 41 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया है।

*खनिज नियमों का उल्लंघन*

गौण खनिज का अवैध उत्खनन खनिजों और उसके उत्पादों का अवैध परिवहन और अवैध भण्डारण के लिये शास्ति के संबंध में प्रावधान हैं कि कोई व्यक्ति म०प्र० गौण खनिज नियम 1996 अथवा म०प्र० रेत (खनन भण्डारण एवं व्यापार) इन नियमों का उल्लंघन कर उत्खनन अथवा भण्डारण करता है तो पक्षकार को कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी जो कि डिप्टी कलेटर से अनिम्न पद श्रेणी का न हो, सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात यदि निर्धारित करेगा कि ऐसा व्यक्ति द्वारा इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन में खनिज का उत्खनन या भण्डारण किया गया है, तब वह उल्लंघनकर्ता को उत्खनित या भण्डारित खनिज पर रायल्टी का पन्द्रह गुना अर्थशास्ति की राशि अधिरोपित कर प्रशमन कर सकेगा। अधिरोपित अर्थशास्ति की राशि के समतुल्य राशि, पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में शास्ति के अतिरिक्त अधिरोपित की जाएगी। अर्थशास्ति एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति की रकम कुल शास्ति होगी।

*15 दिन में जमा करें जुर्माना*

कलेक्टर ने अवैध माइनिंग के इन दोनों मामलों में किये गए जुर्माने की राशि अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारणकर्ता को 15 दिन के भीतर जमा कर चालान की प्रति प्रस्तुत करने निर्देशित किया है, अन्यथा 23 जुलाई को समक्ष में उपस्थित होकर कारण दर्शित करने कहा गया है कि क्यों न कुल शास्ति की दोगुनी राशि क्यों न अधिरोपित की जाय।

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