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मूक बधिर अभियोक्‍त्री के साथ दुष्‍कत्‍य करने वाले होस्‍टल संचालक आरोपी को हुआ आजीवन कारावास जघन्‍य सनसनीखेज प्रकरण मे डीएनए रिपोर्ट आई थी पोजीटिव

by Manish Gautam Chiefeditor
June 4, 2024
in भोपाल
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मूक बधिर अभियोक्‍त्री के साथ दुष्‍कत्‍य करने वाले होस्‍टल संचालक आरोपी को हुआ आजीवन कारावास जघन्‍य सनसनीखेज प्रकरण मे डीएनए रिपोर्ट आई थी पोजीटिव
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संभागीय जनसम्‍पर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी, भोपाल ने बताया कि दिनांक 04/06/2024 माननीय न्‍यायालय  श्री राजर्षि श्रीवास्‍तव, विशेष न्‍यायाधीश (एससीएसटी एक्‍ट ), के द्वारा मूक बधिर अभियोक्‍त्री के साथ दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी अश्विनी शर्मा पिता राजेन्‍द्र शर्मा उम्र  42 वर्ष निवासी अवधपुरी भोपाल  को धारा 3(2)(v) एससीएसटी एक्‍ट मे आजीवन कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्‍ड एवं धारा 376(2) एन एवं धारा 376 (2) डी एवं धारा 376 (2) आई, धारा 376 (2) एफ भादवि  मे प्रत्‍येक धारा मे  15-15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू अर्थदण्‍ड एवं धारा 67 आई टी एक्‍ट मे 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000 रू अर्थदण्‍ड एवं धारा 3(2)(va) एससीएसटी एक्‍ट मे  01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रू अर्थदण्‍ड धारा 323 भादवि मे 06 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रू अर्थदण्‍ड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है । प्रकरण मे आरोपी के मोबाईल मे प्राप्‍त अश्‍लील वीडियो, डीएनए प्रोफाईल की पोजीटिव रिपोर्ट एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रस्‍तुत लिखित तर्को से सहमत होते हुये न्‍यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाया गया है, उक्‍त प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री त्रिभुवन प्रसाद गौतम द्वारा पैरवी की गई है।

घटना का संक्षिप्‍त  विवरण :-

अभियोक्‍त्री मूक बधिर होकर अनुसूचित जनजाति की होकर वर्ष 2016 मे दसवी की शिक्षा के उपरान्‍त सा‍माजिक न्‍याय विभाग उज्‍जैन के द्वारा आगे की शिक्षा हेतु भोपाल भिजवाया गया था जिसका शासकीय गैस राहत एवं पुनर्वास परीक्षण संस्‍थान गोविन्‍दपुरा भोपाल मे कोपा विषय मे एडमिशन हुआ था तथा आई.टी.आई. संस्‍थान एवं सामाजिक न्‍याय विभाग भोपाल के निर्देशानुसार आरोपी अश्विनी कुमार शर्मा के द्वारा संचालित किये जा रहे होस्‍टल मे रखवाया गया था, आरोपी द्वारा भोपाल मे अवधपुरा स्थित कॉलोनी मे मकान लेकर मूक बधिर छात्राओं जिसमे अभियोक्‍त्री, अभियोक्‍त्री साक्षी क्रमांक 3 एवं 4 तथा अभियोक्‍त्री की एक सहेली को साथ रखकर रहेने  के दौरान उक्‍त छात्रओं को स्‍वयं के मोबाईल फोन के द्वारा अलग-अलग अश्‍लील उत्‍तजेक फोटोग्राफ चित्रण दिखाता था तथा अभियोक्‍त्री के साथ दिनांक 24.12.2017 एवं 30.12.2017 को मकान नंबर 201 के कमरें में ले जाकर उसके साथ जबरदस्‍ती सम्‍भोग किया। अभियोक्‍त्री को ले जाते समय अभियोक्‍त्री की एक सहेली और अभियोक्‍त्री साक्षी क्रमांक 3 के द्वारा मना भी किया गया था तो उन्‍हे डांट कर चुप करा दिया था पुन: अगस्‍त महीने मे अभियोक्‍त्री के साथ डरा धमकाकर सम्‍भोग किया था जब अभियोक्‍त्री अपने घर जाना चाहती थी तो उसे जबरदस्‍ती रोक दिया और उसका स्‍वयं फर्जी अभिभावक बनकर महिला आई.टी.आई. संस्‍था मे सिलाई विषय मे एडमिशन करा दिया आरोपी के कृत्‍य से परेशान होकर जब अभियोक्‍त्री की सहेली अ.स. 3 एवं 4 अपने घर गई तो इंदौर जाकर आनंद सर्विस सोसायटी की संचालिका मोनिका ज्ञानेन्‍द्र पुरोहित को आरोपी के बारे मे जानकारी दी जिन्‍होने अभियोक्‍त्री के भाई को सूचना दी  भाई द्वारा जब अपनी बहन को लेकर अपने गृह जनपद आया तो वहा पर थाने मे सूचना दी थी सूचना को थाने पर जीरो पर कायमी मे लेकर अग्रिम विेवेचना हेतु थाना अवधपुरी भोपाल मे भेजा गया था जिसमे एसआईटी का गठन हुआ था और उनके द्वारा विवेचना उपरान्‍त भादवि, आई.टी.एक्‍ट एवं अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति अधिनियम की विभिन्‍न धाराओं के अंतर्गत अभियोग पत्र पेश किया गया था प्रकरण को जघन्‍य एवं सनसनीखेज की श्रेणी मे रखा गया था।
दिनांक  04/06/2024                                                                                                                      श्री मनोज त्रिपाठी
जनसम्‍पर्क अधिकारी /एडीपीओ भोपाल
पैरवीकर्ता का मोबाईल नंबर- 7587603230                                                                                                        7587603651

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