कलेक्टर अवि प्रसाद के खनिज गौण के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में गंभीरता से कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा नियमित निगरानी और नजर रखी जाकर खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों पर जिला प्रशासन द्वारा निरंतर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। जिसके परिणामस्वरूप गत ंिदवस ओव्हर लोड गिट्टी के अवैध परिवहन के मामले में जप्त किये गए वाहन से 54 हजार 400 रूपये का प्रशमन शुल्क जमा कराया जाकर वाहन मुक्त करने की कार्यवाही की गई।
जिला खनिज अधिकारी नें बताया कि विगत 26 मई को ग्राम गुलवारा मे आकस्मिक जांच के दौरान वाहन हाईवा क्रमांक एमपी 20 जेडजे 9918 से अनावेदक परिवहनकर्ता वाहन चालक, कल्लू गोंड पिता कढोरी गांेड निवासी मानेगांव तहसील व जिला जबलपुर वाहन मालिक मैसर्स कुनाल ग्रोवर एंड एसोसिएट्स 142 आदर्श नगर हनुमान मंदिर के पास नर्मदा रोड अमटौली जबलपुर द्वारा 3 धनमीटर ओवर लोड गिट्टी का अवैध परिवहन करते पाया गया। जिस पर खनिज विभाग द्वारा वाहन जप्त किया जाकर मध्यप्रदेश खनिज गौण नियम के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जाकर अनावेदक को निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि 54 हजार 400 रूपये जमा करनें का सूचना पत्र जारी किया गया।
अनावेदक द्वारा उपस्थित होकर प्रशमन शुल्क की जमा करनें की बात कही जाकर वाहन मुक्त करने का अनुरोघ किये जाने पर जिला खनिज अधिकारी द्वारा अनावेदक से निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि 54 हजार 400 रूपये 3 जून को जमा कराया जाकर प्रकरण विधि संगत कार्यवाही हेतु कलेक्टर श्री अवि प्रसाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के तहत अनावेदक द्वारा प्रशमन शुल्क की राशि जमा कर दिये जाने पर जप्त खनिज, औजार, मशीनरी एवं अन्य सामग्री निर्मुक्त करनें के प्रावधान के अंतर्गत जप्त वाहन को मुक्त करने की कार्यवाही की गई।