• मुखपृष्ठ
  • नियम एवं शर्ते
  • गोपनीयता
  • खंडन
  • शिकायत/ सुझाव
  • हमारे बारे में
  • संपर्क
No Result
View All Result
Saturday, March 14, 2026
MP NEWS CAST
NEWSLETTER
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
MP NEWS CAST
No Result
View All Result
Home मध्यप्रदेश कटनी

कलेक्टर ने अवैध कालोनाईजर को जारी किया कारण बताओ नोटिस 18 जून को उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने दिए निर्देश

by Manish Gautam Chiefeditor
June 4, 2024
in कटनी
0
कलेक्टर ने अवैध कालोनाईजर को जारी किया कारण बताओ नोटिस  18 जून को  उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने दिए निर्देश
0
SHARES
0
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappTelegram

कलेक्टर अवि प्रसाद ने अवैध कालोनाईजिंग के मामले मे कैलवारा खुर्द निवासी घसीटा पिता महगू को आवासीय प्रयोजन की दृष्टि से टुकडों में भू-खण्ड विक्रय करने और वैध प्लाटिंग की अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं करने के मामले मे कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके लिए घसीटा को 18 जून को कलेक्टर न्यायालय मे उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करना होगा की क्यों न अवैध कॉलोनी निर्माण का दोषी मानते हुए कार्यवाही की जाये और कॉलानी का प्रबंधन क्यों न ले लिया जाये।

            कलेक्टर न्यायालय में प्रचलित इस मामले मे अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार कटनी के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर श्री प्रसाद ने सुनवाई करते हुए घसीटा पिता महगू लाल यादव द्वारा खसरा नंबर 1046/1 रकवा 0.400 हेक्टेयर से 0.25 हैक्टेयर भूमियों के प्लाट बनाकर विक्रय करने और विनोद बाला पत्नी राजेन्द्र प्रसाद महाजन निवासी आचार्य विनोवा भावे वार्ड नंबर 15 कटनी द्वारा खसरा नंबर 1046/2 रकवा 3.98 हैक्टेयर के अंश भाग पर प्लाट बनाकर विक्रय किया गया है।

घसीटा यादव द्वारा जहां टुकडों मे 15 विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है वहीं विनोद बाला द्वारा 7 विक्रय पत्र निष्पादित किये गए है। वर्तमान मौका स्थिति के अनुसार उल्लेखित भूमियों का विक्रय आवासीय प्रयोजन की दृष्टि से किया गया है जो अवैध प्लाटिंग की श्रेणी में आता है। भूमि स्वामी द्वारा विक्रय के संबंध में वैध प्लाटिंग की अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। भूमि खसरा नंबर 1046/1 व्यपवर्तित है जबकि खसरा नंबर 1046/2 व्यपवर्तित नहीं है। किंतु भूमि के विक्रेता के पास मध्यप्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड कालोनाईजर की अनुमति नहीं है। इस प्रकार इन प्रावधानों का उल्लंघन कर कॉलोनी का विकास कार्य किया जा रहा है। जो कि अनाधिकृत कॉलोनी विकास की श्रेणी में आता है।

इन सभी पहलुओं पर कलेक्टर श्री प्रसाद ने 18 जून को समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश घसीटा यादव को दिया है कि मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत कॉलोनियों का विकास नियम के प्रावधानों के तहत क्यों न आपके विरूद्ध कार्यवाही की जाये और कॉलोनी का प्रबंधन क्यों न ले लिया जाये

Share this:

  • Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
  • Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp

Like this:

Like Loading...
Manish Gautam Chiefeditor

Manish Gautam Chiefeditor

Next Post
सागर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉ .लता वानखेड़े 4,71,222 मतों के साथ विजयी

सागर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉ .लता वानखेड़े 4,71,222 मतों के साथ विजयी

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

No Result
View All Result
  • About Us
  • Client Portal
  • Complaints and Feedback
  • Contact
  • Home 1
  • Privacy Policy
  • Privacy Policy
  • Rules and Regulations

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

%d