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Home मध्यप्रदेश जबलपुर

सोशल मीडिया में वीडियो वायरल कर मतदान की गोपनीयता भंग करने के एक और मामले में परवेज अख्‍तर पर एफआईआर दर्ज

by Manish Gautam Chiefeditor
April 23, 2024
in जबलपुर
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सोशल मीडिया में वीडियो वायरल कर मतदान की गोपनीयता भंग करने के एक और मामले में परवेज अख्‍तर पर एफआईआर दर्ज
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लोकसभा चुनाव के लिए जिले में 19 अप्रैल को मतदान की गोपनीयता भंग करने के एक और मामले में प्रशासन द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। मतदान करने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का यह तीसरा मामला है, जिसमें एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके पहले प्रशासन द्वारा जमा खान और उवेश अंसारी के विरूद्ध मतदान करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की प्राप्‍त शिकायतों पर एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है।
मतदान करने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर मतदान की गोपनीयता भंग करने पर तीसरी एफआईआर गोहलपुर थाने में दर्ज कराई गई है। इसमें गोहलपुर निवासी परवेज अख्‍तर पर भारतीय दण्‍ड संहिता की धारा 188 तथा लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम 1950, 1951 एवं 1989 की धारा 128 के तहत प्रकरण कायम किया गया है।
विधानसभा क्षेत्र जबलपुर पूर्व की सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम आधारताल श्रीमती शिवाली सिंह के अनुसार परवेज अख्‍तर के विरूद्ध जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्‍द्र क्रमांक-74 फारान उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालय गोहलपुर में मतदान करने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की शिकायत प्राप्‍त हुई थी। श्रीमती सिंह ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्‍टर श्री दीपक सक्‍सेना के निर्देश पर इस शिकायत की संबंधित सेक्‍टर अधिकारी से जांच कराई गई। जांच में मतदान की गोपनीयता भंग होना स्‍पष्‍ट परिलक्षित हुआ। जांच में पाया गया कि ईव्‍हीएम की जो बैलट यूनिट वीडियो में दिखाई दे रही है वह मतदान केन्‍द्र क्रमांक-74 को आबंटित की गई थी। इसके साथ ही परवेज अख्‍तर का भी नाम इस मतदान केन्‍द्र की मतदाता सूची में दर्ज पाया गया।
एसडीएम आधारताल के मुताबिक मतदान कक्ष के अंदर मतदान करने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के इस प्रकरण में परवेज अख्‍तर को साफ तौर पर आदर्श आचार संहिता का उल्‍लंघन करने तथा मतदान की गोपनीयता भंग करने का दोषी पाया गया। उन्‍होंने बताया कि परवेज अख्‍तर के विरूद्ध एफआईआर जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के सेक्‍टर क्रमांक 5 के सेक्‍टर अधिकारी लोक निर्माण विभाग राष्‍ट्रीय राजमार्ग के सहायक अभियंता योगेश कुमार वत्‍सल द्वारा दर्ज कराई गई है।लोकसभा चुनाव :-

सोशल मीडिया में वीडियो वायरल कर मतदान की गोपनीयता भंग करने के एक और मामले में एफआईआर दर्ज

Chief Electoral Officer Madhya Pradesh

Election Commission of India

#GeneralElections202

#Election202

#ECISVEEP

#ChunavKaParv

#DeshKaPar

#JansamparkM

 

लोकसभा चुनाव के लिए जिले में 19 अप्रैल को मतदान की गोपनीयता भंग करने के एक और मामले में प्रशासन द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। मतदान करने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का यह तीसरा मामला है, जिसमें एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके पहले प्रशासन द्वारा जमा खान और उवेश अंसारी के विरूद्ध मतदान करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की प्राप्‍त शिकायतों पर एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है

मतदान करने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर मतदान की गोपनीयता भंग करने पर तीसरी एफआईआर गोहलपुर थाने में दर्ज कराई गई है। इसमें गोहलपुर निवासी परवेज अख्‍तर पर भारतीय दण्‍ड संहिता की धारा 188 तथा लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम 1950, 1951 एवं 1989 की धारा 128 के तहत प्रकरण कायम किया गया है।

विधानसभा क्षेत्र जबलपुर पूर्व की सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम आधारताल श्रीमती शिवाली सिंह के अनुसार परवेज अख्‍तर के विरूद्ध जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्‍द्र क्रमांक-74 फारान उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालय गोहलपुर में मतदान करने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की शिकायत प्राप्‍त हुई थी। श्रीमती सिंह ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्‍टर श्री दीपक सक्‍सेना के निर्देश पर इस शिकायत की संबंधित सेक्‍टर अधिकारी से जांच कराई गई। जांच में मतदान की गोपनीयता भंग होना स्‍पष्‍ट परिलक्षित हुआ। जांच में पाया गया कि ईव्‍हीएम की जो बैलट यूनिट वीडियो में दिखाई दे रही है वह मतदान केन्‍द्र क्रमांक-74 को आबंटित की गई थी। इसके साथ ही परवेज अख्‍तर का भी नाम इस मतदान केन्‍द्र की मतदाता सूची में दर्ज पाया गया।

एसडीएम आधारताल के मुताबिक मतदान कक्ष के अंदर मतदान करने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के इस प्रकरण में परवेज अख्‍तर को साफ तौर पर आदर्श आचार संहिता का उल्‍लंघन करने तथा मतदान की गोपनीयता भंग करने का दोषी पाया गया। उन्‍होंने बताया कि परवेज अख्‍तर के विरूद्ध एफआईआर जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के सेक्‍टर क्रमांक 5 के सेक्‍टर अधिकारी लोक निर्माण विभाग राष्‍ट्रीय राजमार्ग के सहायक अभियंता योगेश कुमार वत्‍सल द्वारा दर्ज कराई गई है

Manish Gautam Chiefeditor

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