सहायक रिटर्निंग अधिकारी (लोकसभा निर्वाचन 2024 ) विधानसभा क्षेत्र क्रमांक
98 – जबलपुर उत्तर द्वारा अपने प्रतिवेदन क्र. / निर्वा. / 2024 जबलपुर दिनांक 19.04.2024 में
प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 19.04.2024 को लोकसभा निर्वाचन 2024 अन्तर्गत विधानसभा
क्षेत्र क्रमांक 98 – जबलपुर उत्तर में नोडल अधिकारी शिकायत शाखा से एक वीडियो प्राप्त हुआ,
जिसमें VVPAT क्र. BVTE019945 में मतदान करते हुए वीडियो बनाया जाना प्रदर्शित हो रहा है।.
उक्त मतदाता जमा खान द्वारा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया वायरल किया गया तथा इनके
द्वारा मतदान की गोपनीयता को भंग किया गया। इनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951
की धारा 128 एवं उपबंध -1 में दिये गये प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की कार्यवाही की
जा रही है।
प्रदान की गयी ई.व्ही.एम की सूची से जांच करने पर पाया गया की उक्त VVPAT
मतदान केन्द्र क्र. 61 को आवंटित की गयी थी। पीठासीन अधिकारी से पूछताछ करने पर उक्त
VVPAT मतदान केन्द्र क्र. 61 में ही होना पाया गया। मतदान केन्द्र में श्री मयंक मकरंद वर्मा
वरिष्ठ अनुसंधान सहायक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर पीठासीन अधिकारी के रूप में
नियुक्त है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जबलपुर द्वारा आदेश क्र. / 1143/ नोड.अधि.72
घंटे/सा.निर्वा/2024 जबलपुर, दिनांक 13.04.2024 द्वारा मतदान केन्द्र के भीतर मोबाईल लेकर
जाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। किंतु पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त आदेश का पालन
किया जाना नहीं पाया गया, उनके द्वारा अपने कर्तव्यों के पालन में घोर लापरवाही बर्ती गई है।
वीडियो में प्रदर्शित VVPAT मतदान केन्द्र क्र. 61 की होना पाया गया है। सहायक रिटर्निंग
अधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारी श्री मयंक मकरंद वर्मा, वरिष्ठ अनुसंधान सहायक, राज्य वन
अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्तावित किया गया
है।
सहायक रिटर्निंग अधिकारी, विधानसभा क्षेत्र 98 – जबलपुर उत्तर के प्रतिवेदन से
सहमत होते हुए कर्तव्यों के पालन में घोर लापरवाही पाये जाने पर पीठासीन अधिकारी श्री मयंक
मकरंद वर्मा वरिष्ठ अनुसंधान सहायक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर को मध्यप्रदेश
सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम -09 के प्रावधानों के अंतर्गत
तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जिला निर्वाचन
कार्यालय, जबलपुर रहेगा तथा निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता
होगी।
कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला जबलपुर