जबलपुर, दिनांक: 19/04/2024
अनुविभागीय अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी (लोकसभा निर्वाचन 2024 )
विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 100- जबलपुर पश्चिम, द्वारा अपने प्रतिवेदन क्र. 170/ लोक / निर्वा./2024
जबलपुर दिनांक 19.04.2024 में प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 19.04.2024 को लोकसभा
निर्वाचन 2024 अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 100 – जबलपुर पश्चिम में मतदान कराया जा रहा
है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक वीडियो की शिकायत प्राप्त हुई जिसमें VVPAT क्र.
BVTE011169 में वोट डालते हुए एक वीडियो वायरल हुई है। उक्त वायरल वीडियो मतदाता
उवेश अंसारी द्वारा वीडियो बनाकर वायरल किया गया है तथा इनके द्वारा मतदान की गोपनीयता
को भंग किया गया। इनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 128 एवं उपबंध – 1
में दिये गये प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है।
EVM आबंटन सूची से मिलान करने पर पाया गया कि उक्त मतदान केन्द्र क्रमांक
83 में आबंटित की गई है। उक्त मतदान केन्द्र में श्री शकील अंसारी, अधीक्षक कॉन्फिडेंशियल
सेक्शन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है।
प्रदान की गयी ई.व्ही.एम की सूची से जांच करने पर पाया गया की उक्त VVPAT
मतदान केन्द्र क्र. 83 को आवंटित की गयी थी। पीठासीन अधिकारी से पूछताछ करने पर उक्त
VVPAT मतदान केन्द्र क्र. 83 में ही होना पाया गया। मतदान केन्द्र में श्री शकील अंसारी,
अधीक्षक कॉन्फिडेंशियल सेक्शन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर पीठासीन अधिकारी के रूप
में नियुक्त है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जबलपुर के आदेश क्रमांक / 1143/ नोड.अधि.
72 घंटे/सा.निर्वा/2024 जबलपुर दिनांक 13.04.2024 द्वारा मतदान केन्द्र के भीतर मोबाईल लेकर
जाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। श्री शकील अंसारी द्वारा अपने कर्तव्यों में लापरवाही बर्ती
गई है। अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नही किया गया है। जिससे मतदान की
गोपनीयता भंग हुई है। सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारी श्री शकील अंसारी,
अधीक्षक कॉन्फिडेंशियल सेक्शन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के विरुद्ध कठोर
अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्तावित किया गया है।
अनुविभागीय अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक
100 – जबलपुर पश्चिम के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए कर्तव्यों के पालन में घोर लापरवाही पाये
जाने पर पीठासीन अधिकारी श्री शकील अंसारी, अधीक्षक कॉन्फिडेंशियल सेक्शन रानी दुर्गावती
विश्वविद्यालय जबलपुर को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966
के नियम -09 के प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि
में इनका मुख्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय, जबलपुर रहेगा तथा निलंबन अवधि में इन्हें
नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर