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Home मध्यप्रदेश रायसेन

गाली गलौंच कर मारपीट करने और डंडा मारकर घायल करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रु. अर्थदंड

by Manish Gautam Chiefeditor
April 12, 2024
in रायसेन
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रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी

माननीय न्यायालय श्रीमती शर्मीला बिलवार बरेली द्वारा आरोपी बुधुआ वंशकार पिता कुंजीलाल वंशकार, 60 वर्ष निवासी ग्राम बाग़ पिपरिया थाना बरेली को गाली गलौंच कर मारपीट करने और डंडा मारकर घायल करने के प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर दण्डित किया I

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाना बरेली में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गईकि – “घटना दिनांक को सुबह 7 बजे वह खेत पर जा रहा था और खेत के पास रहने वाला बुधुआ वंशकार ने उसे उसके घर के बाहर बुलाया और बोला कि खेत कि मेड पर खम्बे क्यों गाड़े है, तब उसने कहा कि मेड पर गाड़े है, इसी बात को लेकर बुधुआ उसे गाली देने लगा I जब गाली देने से मना किया तो बुधुआ ने उसे लकड़ी से बाएं पैर में मार दिया, जिस कारण से उसे चोट आई, फिर उसने घटना कि रिपोर्ट थाना बरेली में लेखबद्ध कराई ।
उक्त रिपोर्ट पर थाना बरेली द्वारा अपराध क्र.04/2021 धारा 323,504, 325भा.द.वि.कायम कर विवेचना उपरांत अभियोगपत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया I
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से ADPO श्री सुनील कुमार नागा द्वारा पैरवी की गईI
मान. न्याया. द्वारा आरोपी बुधुआ वंशकार को धारा 325भा.द.वि. में दोषसिद्ध पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रु. अर्थदंड से दण्डित किया गया l

श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0

Manish Gautam Chiefeditor

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