गेंहूँ उपार्जन – व्यवस्था में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए
महत्वपूर्ण निर्देश
दिनांक 01.04.2024)
1. बिना स्लॉट बुकिंग किए उपार्जन केन्द्र अथवा उपार्जन केन्द्र परिसर में गेंहूँ लाना
सर्वथा वर्जित होगा ।
2. बिना स्लॉट बुकिंग किए उपार्जन केन्द्र पर आने वाले किसानों से ख़रीदी नहीं की
जाये।
3. बिना स्लॉट बुकिंग किए उपार्जन केन्द्र पर गेंहूँ लाने वाले किसानों की जानकारी
संकलित कर पंजीयन निरस्त करने हेतु प्रस्ताव जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक को
भेजे जायें।
4. किसानों से केवल साफ़-सुथरा तथा सूखा FAQ गेंहूँ ही ख़रीदा जाएगा । FAQ जाँच का
किसान वार व्यवस्थित रिकॉर्ड रखा जाएगा।
5. उपार्जन केन्द्र पर पंखा, छन्ना, ग्रेडिंग मशीन और मॉइस्चर मीटर की व्यवस्था रहेगी।
6. यदि किसान NON-FAQ गेंहूँ उपार्जन केन्द्र पर लाते हैं तो उन्हें स्वयं के खर्चे पर उसे
अपग्रेड करना होगा।
7. गेंहूँ को अपग्रेड करने के लिए निर्धारित दर की जानकारी उपार्जन केन्द्र पर प्रदर्शित
की जाए।
8. अपग्रेड करने के लिए किसान से जो भी राशि ली जाये, किसान को उसकी रसीद
अनिवार्य रूप से दी जाये।
9. रसीद नहीं देने का आशय यह माना जाएगा कि किसान से अवैध रूप से वसूली की
जा रही है और तदनुसार युक्तियुक्त कठोर कार्यवाही की जायेगी।
10. तुलाई उपरांत गेंहूँ को तत्काल बोरों में भरकर किसान टैग लगाकर सिलाई की जाये।
11. उपार्जन केन्द्र पर बिना किसान टैग लगे हुए बोरे पाया जाना गंभीर अनियमित
माना जाएगा।
दीपक सक्सेना
कलेक्टर जबलपुर