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स्थैतिक निगरानी दल की बैठक संपन्न अवैध सामग्री व असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर निगरानी रखें – जिला निर्वाचन अधिकारी

by Manish Gautam Chiefeditor
March 18, 2024
in जबलपुर
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स्थैतिक निगरानी दल की बैठक संपन्न अवैध सामग्री व असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर निगरानी रखें – जिला निर्वाचन अधिकारी
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जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना ने आज लोक सभा निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिये स्थैतिक निगरानी दल की बैठक आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्थैतिक निगरानी दल का महत्वपूर्ण दल है जिसमें एक मजिस्ट्रेट, चार पुलिस कर्मी और एक वीडियोग्राफर होंगे। जो अवैध सामग्री, असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर निगरानी रखेंगे। उन्होंने जांच के दौरान संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में करने के निर्देश दिये। साथ ही प्रतिदिन वीडियो रिकॉर्डिंग की सूची आरओ को सौंपने को कहा। कोई भी व्यक्ति 300 रूपये जमा कर वीडियो सीडी की प्रति प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि 50 हजार या अधिक राशि किसी अभ्यर्थी या उसके ऐजेंट, पार्टी कार्यकर्ता को ले जाने वाले वाहन में या पोस्टर, निर्वाचन सामग्री, ड्रग्स, शराब, हथियार अथवा 10 हजार रूपये से अधिक ऐसी उपहार सामग्री ले जायी जा रही है जिसका इस्तेमाल निर्वाचकों को प्रलोभन में इस्तेमाल की संभावना है, को जप्त किये जाने की शर्त के अधीन होगी। उन्होंने स्थैतिक निगरानी दल के सदस्यों को सामान या वाहन की जांच करते समय मर्यादित आचरण करने के निर्देश दिये। साथ ही कहा कि यदि कोई स्टार प्रचारक अनन्य रूप से अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिये एक लाख रूपये तक की नगदी ले जा रहा है या कोई दलीय पदाधिकारी दल के कोषाध्यक्ष के उस प्रमाणपत्र जिसमें धनराशि और उसके अभिप्रेत उपयोग का उल्लेख किया हो के साथ नगदी ले जा रहा है तो एसएसटी टीम में प्राधिकारीगण प्रमाण पत्र की एक प्रति रख लेंगे और नगदी जप्त नहीं करेंगे। यदि वाहन में 10 लाख से अधिक नगदी पायी जाती है तो किसी अपराध से जुड़े होने या किसी अभ्यर्थी या अभिकर्ता या दलीय पदाधिकारी सहलग्नता का कोई संदेश नहीं होता है तो एसएसटी टीम नगदी जप्त नहीं करेगी और आयकर कानूनों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही करने के लिये आयकर प्राधिकारी को सूचना देगी। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान अपराध के होने की आशंका होने पर एसएसटी के प्रभारी पुलिस अधिकारी द्वारा सीआरपीसी के प्रावधान अनुसार जप्ती की जायेगी और मजिस्ट्रेट या पुलिस प्रभारी द्वारा 24 घंटे के भीतर क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में एफआईआर दर्ज की जायेगी। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि जप्ती की डबल एंट्री न हो इसपर ध्यान दें, संबंधित क्षेत्र के अधिकारी एसएसटी दल के लिये टेंट व पानी की व्यवस्था करेंगे। साथ ही वीडियोग्राफर के लिये चार्जिंग की सुविधा सुनिश्चित करेंगे। इस दौरान बताया गया कि टीम के सभी सदस्य इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम ईएसएमएस एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर उसे लॉगइन कर लें। बैठक में ईएसएमएस की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया।

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