हत्या करने वाले सभी 11 आरोपीगण को हुई आजीवन की सजा
18 वें अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल श्री सचिन कुमार घोस के द्वारा आज दिनांक 29/02/2024 को एक मामले में आरोपीगण अजय भूरा, सागर मीणा, रूपेश विछैले, संदीप, रवि जिक्सर, दीपक, खुजाल उर्फ अरुण सिंह, रॉकी, चिन्ना उर्फ कालू, यश, अनिल गौतेले सभी 11 आरोपीगण को अजय चोटी की मृत्यु कारित करने के अपराध में सिद्ध पाये जाने पर धारा 302 / 149 भादवि में अधिकतम आजीवन कारावास की सजा एवं 1-1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री राम कुमार खत्री द्वारा पैरवी की गई है।
घटना का संक्षिप्त विवरण :- इस प्रकार है कि दिनांक 14-08-20 को रात करीब 10 बजे फरियादी अमित कनाड़े अपने भाई अजय कनाडे उर्फ अजय चोटी एवं प्रकाश कनाड़े के साथ एक्सिस गाड़ी से घर से थाना शाहजहांनाबाद तरफ जा रहें थे, तभी शाहजहांनाबाद पुलिस शौर्य परस गेट के सामने रोड पर बिजली के खंबे के पास 03 मोटर साईकल से आरोपीगण अजय भूरा, सागर मीणा, रुपेश विछैले, संदीप, रवि जिक्सर, दीपक, युजाल उर्फ अरुण सिंह, रॉकी, चिन्ना उर्फ कालू, यश, अनिल गौतेले आये और सभी लोगों ने एक साथ मिलकर फरियादी व उसके भाई अजय एवं प्रकाश को घेर लिया भूरा व अनिल फरियादी के भाई अजय कनाडे को माँ- -बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे । भूरा ने अजय से कहां की जेल में तुने चप्पल मारी थी आज तुझे निपटा देते है। अजय और भूरा दोनों ने फरियादी के भाई अजय कनाडे पर जान से मारने की नियत से चाकूओं से वार करना शुरू कर दिया, दीपक व सागर फरियादी के भाई अजय को पकड़े हुये थे, अनिल व भूरा अजय को चाकूओं से मार रहें थे, जब फरियादी व प्रकाश बचाने के लिये आगे बढे तब संदीप और यश ने प्रकार के उपर पिस्टल तान दी और फरियादी को खुजाल व रॉकी ने पकड़ लिया । फरियादी अमित कनाडे के भाई अजय को पुरानी रंजिश की बजह से जान से मारने की नियत से आरोपीगण अजय भूरा, सागर मीणा, रूपेश विछैले, संदीप, रवि जिक्सर दीपक, सुजाल उर्फ अरुण सिंह, रॉकी, चिन्ना उर्फ कालु यश, अनिल गौतेले ने मारपीट कर चोटें पहुॅचाई, जिससे फरियादी के भाई अजय को गर्दन में छाती में व शरीर में कई जगह चोटें लगने से काफी खून बह गया था। अजय चोटी को एल.बी.एस. अस्पताल एवं हमीदिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टर ने अजय की जांच कर मृत घोषित कर दिया था।
थाना शाहजहांनाबाद के अनुसंधान अधिकारी श्री जहीर खान द्वारा अनुसंधान कर सही पाये जाने पर सभी आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया था । माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य, तथ्य, वस्तुओं, दस्तावेजों व तर्क को सही मानते हुये सभी 11 आरोपीगण को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा एवं 1-1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
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विशेष लोक अभियोजक भोपाल
राम कुमार खत्री