सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2015 के प्रावधानों का उल्लंघन करनें पर की गई कार्यवाही
कटनी – फॉरेस्टर वार्ड अनुसूचित जाति उपभोक्ता भण्डार कोड 4207037 के राशन डीलर ओमकार ठाकुर द्वारा विगत नियमानुसार गल्ला प्रदाय नहीं किये जाने की शिकायत को संज्ञान में लेकर कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा जिला अपूर्ति अधिकारी बालेन्द्र शुक्ला को प्रकरण की जांच करनें के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर जिला आपूर्ति अधिकारी श्री शुक्ला द्वारा कटनी नगर में भट्टा मोहल्ला फॉरेस्टर वार्ड संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान 4207037 की जांच क्षेत्रीय कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री प्रमोद कुमार मिश्र के द्वारा कराये जानें पर 21 दिसंबर 2023 को शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता के द्वारा हितग्राहियों को वितरित सामग्री की पी.ओ.एस मशीन की पावती नहीं दिया जाना पाया गया।
जांच के दौरान विक्रेता के द्वारा नियमित रूप से दुकान खोला जाना नहीं पाया गया जबकि शासकीय उचित मूल्य दुकानरविवार एवं सार्वजनिक अवकाश के अलावा प्रतिदिन खोले जाने का प्रावधान है। शासकीय उचित मूल्य दुकान के स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर खाद्यान्न सामग्री का अपयोजन किया जाना पाया गया जो मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण, विक्रेता के विरुद्ध प्रकरण निर्मित कर जिला आपूर्ति अधिकारी कटनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
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