कटनी (06 दिसंबर) – जिला शिक्षा अधिकारी श्री पी.पी.सिह द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला उबरा विकासखण्ड विजयराघवगढ के प्राथमिक शिक्षक सुरेश प्रसाद तिवरी को शराब के नशे में शाला में आने एवं शिक्षकों सहित उपस्थित ग्रामवसियों, रसोईयों एवं छात्र-छात्राओं के साथ अभद्रता सूचक शब्दों का प्रयोग करने के कृत्य को मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम के विपरीत मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी श्री पी.पी.सिंह द्वारा निलंबन की कार्यवाही विकासखण्ड समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र विजयराघवगढ़ के जांच प्रतिवेदन के आधार पर की है।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में सुरेश प्रसाद तिवारी प्राथमिक शिक्षक उबरा का उक्त कृत्य पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही एवं विभाग को छबि को धूमिल करनें के कारण कदाचरण का दोषी मानते हुए सिवलि सेवा नियम 1966 के प्रावधान अनुसार निलंबित किया जाकर निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विजयराघवगढ़ तय किया गया है। इस अवधि मे श्री तिवारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।


