स्वीकृत वैध पास एवं आई.डी. अपने साथ अवश्य लेकर
कटनी – मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान संपन्न होने के पश्चात मतगणना का कार्य 3 दिसंबर को कृषि उपज मंडी पहरुआ कटनी में प्रातः 8 बजे से प्रारंभ की जायेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवि प्रसाद एवं पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन की मौजूदगी में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतगणना प्रक्रिया और शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, विधि-सम्यक मतगणना संपन्न कराने के लिये किये गये आवश्यक प्रबंधों तथा सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी दी। इस मौके पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी साधना परस्ते सहित अन्य अधिकारियों की उपस्थिति रही।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 3 दिसंबर को प्रातः 8 बजे से डाक मतपत्रों की मतगणना प्रारंभ की जायेगी। इसके 30 मिनट बाद ईवीएम में दर्ज मतों की गणना प्रारंभ की जायेगी। उन्होने बताया कि विधानसभावार अलग-अलग गणना के लिये चार कक्षों में मतगणना की व्यवस्था की गई है। भारत निर्वाचन आयोग के प्राप्त अनुमोदन अनुसार विधानसभा क्षेत्र 91-बड़वारा और 92 विजयराघवगढ़, 93- मुड़वारा एवं 94- बहोरीबंद के गणना कक्ष में नियंत्रण यूनिट की गणना के लिए 14-14 टेबिल पर तथा डाक मतपत्रों की गणना के लिये 2-2 टेबिलें लगाई गई है। मतगणना कार्य पूर्ण होने के उपरांत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से ड्रॉ के माध्यम से 05 मतदान केन्द्रों के व्ही.व्ही पेट की पर्ची की गणना की जायेगीजिसके लिए पृथक से वीसीबी काउंटर बनाये गए है। मतगणना स्थल पर 66 सी.सीटीव्ही कैमरों से निगरानी की जायेगी। मतगणना के दौरान कृषि उपज मंडी प्रांगण में मीडिया कर्मियों, निर्वाचन अभिकर्ता, गणन अभिकर्ताओं को गेट क्रमांक 1 मुख्य प्रवेश द्वार एवं अधिकारियों कर्मचारियों को द्वितीय प्रवेश द्वार से प्रवेश प्रातः 6 बजे प्रवेश कराया जायेगा।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने बताया कि मीडिया के सदस्यों को जिन्हे आयोग के निर्देशानुसार पास जारी किया गया है को गेट क्रमांक 1 से प्रवेश दिया जायेगा तथा स्थापित मीडिया सेंटर तक मोबाईल फोन लेकर जाने की अनुमति होगी। मतगणना हॉल मे जाने के पूर्व मीडिया सेंटर मे ही स्थापित मोबाईल जमा काउंटर में मोबाईल जमा कराना अनिवार्य है।
इस सबंध में पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने मतगणना कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री मोबाईल, पेजर, ट्राईपॉड, कैलक्यूलेटर, स्पाई कैमरा एवं अन्य इलेक्ट्रानिक डिवाइस, नुकीली सामग्री पिन, स्याही, अन्य द्रवीय पदार्थ, गुटखा, तम्बाकू, बीडी, सिगरेट, लाईटर, माचिस, किसी भी प्रकार का आर्म्स इत्यादि प्रतिबंधित रहनें की जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक श्री रंजन ने मतगणना कक्ष में प्रवेश करने वाले प्रत्याशी, प्रतिनिधि, मीडिया कर्मी आदि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वीकृत वैध पास एवं आईडी. अपने साथ अवश्य लेकर आने एवं जाँच अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर दिखाने की बात भी कही।
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