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Home मध्यप्रदेश भोपाल

नाबालिक लडकी को बहला फुसलाकर कर गलत काम करने वालो की अब खैर नही

by Manish Gautam Chiefeditor
October 28, 2023
in भोपाल
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रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
संभागीय जनसम्‍पर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी , भोपाल ने बताया कि आज दिनांक 28/10/2023 माननीय विशेष न्‍यायालय पॉक्‍सो(14वे अपर सत्र न्‍यायाधीश) श्रीमती तृप्‍ती पाण्‍डेय, के द्वारा नाबालिक बच्‍ची से दुष्‍कृत्‍य करने वाले आरोपी  शेखर गंगराडे को धारा 376 (2) एन, 376 (3) भादवि एवं 5एल/6 पॉक्‍सो एक्‍ट में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी शेखर गंगराडे को धारा 376 (2) एन, 376 (3) भादवि एवं 5एल/6 पॉक्‍सो एक्‍ट  में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रू अर्थदण्‍ड का निर्णय पारित किया है । उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री टी.पी. गौतम, श्रीमती गुंजन गुप्‍ता , श्रीमती सरला कहार द्वारा पैरवी की गई है।

घटना का संक्षिप्‍त  विवरण :-
दिनांक 30/09/2021 को फरियादिया के पिता थाना बागसेवनिया भोपाल में उपस्थित होकर सूचना दी कि
दिनांक 30/09/2021 को शाम 07:30 बजे मेरी नाबालिक लडकी अपनी सहेली के घर कॉपी लेने का कहकर गई थी जो अभी तक वापस नही आई तो मैने आसपास एवं रिश्‍तेदारों केा फोन लगाकर पता किया कही नही मिली मेरी बेटी नाबालिक है एवं सोचने समझने मे पूर्ण रूप से परिपक्‍क नही है कोई अज्ञात व्‍यक्ति उसे बहेला फुसलाकर अपने साथ ले गया है पुलिस द्वारा धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है पुलिस द्वारा नाबालिक को दस्‍तायाब किया गया। दस्‍तायाबी के नाबालिक ने बताया कि वह  आरोपी शेखर को 1 साल से जानती पहचानती हॅू मेरी सहेली का रिश्‍तेदार है  और मेरी सहेली से मेरा मोबाईल नंबर लेकर फोन पर बहुत मैसेज करने लगा और फोन लगाकर बात करने लगा और हमारी सामान्‍य दोस्‍ती हो गई दिनांक 30/09/2021 को शाम के समय मैं सहेली के कॉपी लेने के लिये जा रही थी तभी आरोपी शेखर आया और बोला कि चलो अमराई घूमने चलते है और आटो मे बैठाकर मुझे हबीबगंज स्‍टेशन ले गया और वहा से इंदौर ले गया और वहा आरोपी शेखर ने शादी का कहकर मेरे साथ मेरी मर्जी के विरूद्ध शारीरिक संबंध बनाये और लगातार 7-8 दिन तक कई बार गलत काम किया, वहा से शेखर मुझे महाराष्‍ट बार्डर में रिचडीखेडा ले गया और वहा हम किराये के मकान मे रहने लगे और वहा आरोपी शेखन ने मेरे साथ गलत काम किया। उक्‍त घटना की सूचना के आधार पर पुलिस थाना बागसेवनिया द्वारा द्वारा अपराध क्रमांक 699/21 धारा 363, 376, 376(एन), 376(2) भादवि एवं 5एल/6 पॉक्‍सो एक्‍ट के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, पुलिस द्वारा विवेचना उपरान्‍त अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया माननीय न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्‍य, तर्को  एवं दस्‍तावेजो से सहमत होकर आरोपी को दोषी पाते हुऐ आरोपी शेखर को धारा 376 (2) एन, 376 (3) भादवि एवं 5एल/6 पॉक्‍सो एक्‍ट  में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रू अर्थदण्‍ड का निर्णय पारित किया है।
दिनांक  28.10.2023                                                       श्री दीपक बंसोड
मीडिया सेल प्रभारी/एडीपीओ भोपाल
पैरवीकर्ता का मोबाईल नंबर- 7587603230                                                                                                   7987481626

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