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रीठी बायपास में अवैध कॉलोनी बनाने वाले पर दर्ज होगी एफआईआर न्यायालय कलेक्टर ने दिया अहम निर्णय प्रशासन को कॉलोनी का प्रबंध ग्रहण करते हुए भूमि का कब्जा प्राप्त करने का भी आदेश विकास हेतु जांच दल गठित

by Manish Gautam Chiefeditor
October 26, 2023
in कटनी
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रीठी बायपास में अवैध कॉलोनी बनाने वाले पर दर्ज होगी एफआईआर  न्यायालय कलेक्टर ने दिया अहम निर्णय  प्रशासन को कॉलोनी का प्रबंध ग्रहण करते हुए भूमि का कब्जा प्राप्त करने का भी आदेश  विकास हेतु जांच दल गठित
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कटनी। न्यायालय कलेक्टर कटनी अवि प्रसाद ने रीठी बायपास से लगी बेशकीमती जमीन पर किए जा रहे अवैध कॉलोनी निर्माण के मामले में भूमि स्वामी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटनी को दिए हैं। साथ ही कॉलोनी का प्रबंधन प्रशासन को ग्रहण करने और भूमि का विधिवत कब्जा प्राप्त करने का महत्वपूर्ण आदेश भी पारित किया है। कॉलोनी के विकास के लिए न्यायालय कलेक्टर ने एक जांच दल गठित करते हुए 1 माह में आवश्यक विकास कार्यों हेतु अनुमानित राशि का प्राक्कलन प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया है।

*यह है प्रकरण*

भूमि स्वामी घसीटा पिता महंगू लाल यादव निवासी ग्राम कैलवारा खुर्द तहसील कटनी के द्वारा अपने स्वामित्व की ग्राम रीठी पटवारी हल्का नंबर 23 राजस्व निरीक्षक मंडल रीठी के खसरा नंबर 734/1/1/1/1/1/1/1 के रकवा 0.13 हे. एवम् 734/1/1/3/1/1/2/1/1/1/1/1/1 रकवा 0.41 हे भूमि पर आवासीय प्रयोजन कर पृथक पृथक व्यक्तियों को भूखंडों का विक्रय किया गया था तथा निरंतर उक्त भूमि में से भूखंडों का विक्रय किया जा रहा था। भूमि स्वामी द्वारा अवैध रूप से प्लाटिंग कर भूखंडों के विक्रय किए जाने को संज्ञान में लेकर न्यायालय कलेक्टर कटनी अवि प्रसाद द्वारा भूखंडों के विक्रय विलेखों सहित समस्त संबंधी दस्तावेज तलब किए गए।

*उक्त भूमि के 11 भूखंडों के नामांतरण प्रकरण तहसीलदार न्यायालय में हुए प्रस्तुत*

न्यायालय कलेक्टर कटनी अवि प्रसाद ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्रों और खसरा अभिलेखों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया, जिसमें उन्होंने पाया कि उक्त भूमि पर अनावेदक द्वारा विशुद्ध व्यवसायिक कारणों से अवैध रूप से प्लाटिंग कर भूखंडों का विक्रय किया है। जिसे अनावेदक द्वारा अपने प्रस्तुत बयान में खुद स्वीकार भी किया गया। हालांकि अनावेदक द्वारा अपने बचाव में अवैध कॉलोनी संबंधी कानून की जानकारी न होने का तर्क भी न्यायालय कलेक्टर श्री प्रसाद के समक्ष दिया गया। जिसे न्यायालय कलेक्टर द्वारा यह कहते हुए अस्वीकार्य किया गया कि जब अनावेदक को डायवर्सन की जानकारी थी और उसने बकायदा डायवर्सन की अनुमति ली थी तो फिर कानून की जानकारी न होने का तर्क सहज स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। साथ ही न्यायालय तहसीलदार रीठी द्वारा उक्त भूमि से संबंधित 11 भूखंडों के नामांतरण प्रकरणों में आदेश पारित किए जाने से अवैध रूप से 11 भूखंडों का अनावेदक द्वारा विक्रय किए जाने की पुष्टि भी होती है। जो कि मध्य प्रदेश पंचायत राज एवम् ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61(घ) (2) अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए दंड में वर्णित है कि कालोनी निर्माण करने वाला कोई व्यक्ति जो कालोनी स्थापित करने के उद्देश्य से अपनी भूमि को या किसी अन्य की भूमि को इस अधिनियम या इस निमित्त बनाए गए नियमों में अनुध्यात अपेक्षाओं को भंग करके भू खंडों में विभाजित करता है तो वह अवैध कॉलोनी निर्माण का अपराध करता है, के अंतर्गत आता है।

*दिया अहम फैसला*

न्यायालय कलेक्टर कटनी अवि प्रसाद ने सभी तथ्यों के सूक्ष्म अवलोकन उपरांत भूमि स्वामी घसीटा यादव को अवैध कॉलोनी निर्माण का दोषी पाते हुए उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश अनुविभागीय अधिकारी कटनी को दिया है। साथ ही धारा 61(च) की उपधारा 3 की मंशा अनुसार विहित प्राधिकारी को अनावेदक को कारण दर्शित करने की सूचना देने के पश्चात भूमि का प्रबंध धारण करने का अंतरिम आदेश दिया। तहसीलदार रीठी को उक्त भूमि के सभी बटांको में प्रबंधक कलेक्टर की प्रविष्टि दर्ज करने और विधिवत कब्जा भूमि स्वामी से प्राप्त करने के भी आदेश दिए।

*1 सप्ताह में प्रस्तुत करें कब्जा रिपोर्ट*

न्यायालय कलेक्टर कटनी अवि प्रसाद ने कॉलोनी के विकास के लिए जांच दल गठित करते हुए उसमे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटनी, सहायक संचालक नगर एवम् ग्राम निवेश कटनी, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग (भ/स) कटनी, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग (वि/या) कटनी को शामिल करते हुए जांच दल को 1 माह में जांच पूर्ण कर आवश्यक विकास कार्य के लिए अनुमानित राशि का प्राक्कलन प्रस्तुत करने निर्देशित किया है। तहसीलदार अद्यतन भू अभिलेख 3 दिन के भीतर प्रस्तुत कर 1 सप्ताह के भीतर कब्जा रिपोर्ट प्रस्तुत करें, यह आदेश भी दिया है।
Jansampark Madhya Pradesh

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