कटनी – मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नें जिले के समस्त प्राईवेट नर्सिंग होम एवं पैथोलॉजी सेंटर्स संचालकों को गंभीर बीमारिया मलेरिया, डेंगू, सीवियर एनिमिया, चिकिनगुनिया, कुष्ठ, मेनिनजाइटिस एवं एस.टी.डी. आदि के मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उक्त मरीज के सेंपल को जिला चिकित्सालय से पुनः परीक्षण कराये बिना सार्वजनिक न करनें हेतु निर्देशित किया जाकर निर्देशों का पालन न करनें पर नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करनें का लेख किया गया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी पत्र में चिहित मरीजों की गंभीर बिमारियों की प्राईवेट नर्सिंग होम एवं पैथोलॉजी टेस्ट रिपोर्ट सार्वजनिक करनें के कारण चिहित गंभीर बीमारिया (मलेरिया, डेंगू, सीवियर एनिमिया, चिकिनगुनिया, कुष्ठ, मेनिनजाइटिस एवं एस.टी. डी) आदि गंभीर बिमारियों की जानकारी विभाग को नही हो पाती है जिससे संबधित बिमारियों की रोकथाम संबंधी कार्यवाही एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों की रिपोर्टिंग में कठिनाईया होती है ।
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